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वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआइ कोर्ट से जमानत मिली

Updated at : 28 Dec 2017 5:49 PM (IST)
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वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआइ कोर्ट से जमानत मिली

रायपुर : वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गयी है. सीबीआइ की अदालत ने उन्हें 60 दिन में चालान पेश नहीं होने को आधार बनाते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि यह भी आशंका जतायी जा रही है कि जमानत के बाद सीबीआइ उन्हें आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार […]

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रायपुर : वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गयी है. सीबीआइ की अदालत ने उन्हें 60 दिन में चालान पेश नहीं होने को आधार बनाते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि यह भी आशंका जतायी जा रही है कि जमानत के बाद सीबीआइ उन्हें आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर सकती है. विनोद वर्मा को दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित उनके आवास से छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स सीडी मामले में इस साल के 27 अक्तूबर को तड़के गिरफ्तार किया गया था.

उन्हें जमानत मिलने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि पत्रकार विनोद वर्मा बाइज्जत बरी होंगे. उन्होंने विनोद वर्मा को जमानत मिलने पर कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे थे.

उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर लेकर आयी थी और 29 अक्तूबर को अदालत में पेश किया था, जहां उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था. इसके बाद उन्हें फिर अदालत में पेश किया गया और वे न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल में बराबर हैं.

उधर, सीबीआइ ने पूरे मामले की जांच में हाल के दिनों में तेजी लायी है. स्थानीय पत्रकारों व राजनीतिक दलों के लोगों से भी सीबीआइ ने पूछताछ की है.

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