15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

रणवीर सिंह पर मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर, अश्लील तस्वीरों से महिलाओं की भावना आहत करने का लगा आरोप

रणवीर सिंह के नए शर्ट लेस फोटो पर विवाद गहराता जा रहा है. इसी क्रम में अब मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है. रणवीर सिंह पर आरोप लगाया गया है की उन्होंने अपने शर्ट लेस तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है.

रणवीर सिंह की शर्टलेस फोटो पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. जहां एक तरफ रणवीर सिंह को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है वहीं अब दूसरी तरफ उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी सीजेएम के कोर्ट में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एम राजू नैयर ने परिवाद दायर किया है. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

महिलाओं की भावना आहत करने का लगा आरोप

दायर किए गए परिवाद में अभिनेता रणवीर सिंह पर आरोप लगाया गया है कि एक पत्रिका के लिए बड़ी रकम कमाने और समाज के युवाओं को दिग्भ्रमित और भ्रष्ट करने और समाज को खराब करने की कोशिश करने के इरादे से शर्ट लेस तस्वीरें शूट कर उन्हें इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था. इससे महिलाओं को शर्मिंदगी हुई और साथ ही उनकी भावनाएं एवं गरिमा को भी ठेस पहुंची है. उनके खिलाफ आईपीसी की 292,293,509 आई टी एक्ट अधिनियम 67 A के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है.

मुंबई में भी हुआ है केस 

बता दें की इससे पहले चेम्बूर के रहने वाले ललित टेक चंदानी ने भी मुंबई में रणवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज कराया है. यहां भी रणवीर सिंह पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने और गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 292, 293, 509 और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें इंदौर के लोगों द्वारा रणवीर सिंह के लिए कपड़े दान करने का अभियान चलाया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है की लोग रणवीर की न्यूड तस्वीर लगी ट्रॉली में कपड़े गिरा रहे हैं. सोशल मीडिया पर रणवीर की जमकर आलोचना हो रही है और अभिनेता की तस्वीरों को ‘अश्लील’ करार दिया है.

Also Read: बेरोजगारी पर बोले देव ज्योति, कहा केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण एक फीसदी से भी कम लोगों को मिली नौकरी
आईटी ऐक्ट की धारा 67(A) के तहत मामला दर्ज 

रणवीर सिंह के खिलाफ आईटी ऐक्ट की धारा 67(A) के तहत भी केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा भी कई धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया है. अगर कोर्ट ने रणवीर सिंह को दोषी पाया तो उन्हें सात साल की सजा भी हो सकती है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel