Lucknow News: कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार, DM ने सख्त की नई गाइडलाइन, देखें किन पर बढ़ गई पाबंदी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 Jan 2022 6:23 PM
बिना मास्क के दुकानदार अब सामान नहीं देंगे, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे. स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क और जिम बंद कर दिए गए हैं. रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा.
Lucknow News: लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस 1000 अधिक हो चुके हैं. ऐसे में जिलाधिकारी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत बिना मास्क के दुकानदार अब सामान नहीं देंगे, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे. स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क और जिम बंद कर दिए गए हैं. रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा.
लखनऊ में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिन्हें जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है.
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15 से 18 साल की आयु के बच्चों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्कूल और कॉलेज का अत्यधिक प्रयोग करने की सलाह दी गई है.
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बाजारों और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने पर जोर देने को कहा गया है.
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अलग-अलग तरह की दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने के आदेश दिए गए हैं.
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सभी प्रमुख मंडियों में सुबह 4 से 8 के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कराने का आदेश जारी किया गया है.
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धार्मिक स्थानों, हेरिटेज स्थलों और चिड़ियाघर आदि में कोविड हेल्पडेस्क बनाने को कहा गया है.
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कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 6 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद का रखने के आदेश दिए गए हैं.
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15 से 18 साल के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा.
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नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.
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IT सेक्टर से संबंधित निजी कंपनियों को work-from-home की व्यवस्था को लागू करने को प्रोत्साहन देने को कहा गया है.
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बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 और खुले स्थानों पर ग्राउंड की क्षमता के 50 फीसदी तक लोगों को आमंत्रित करने की छूट दी गई है.
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