हाइकोर्ट का आदेश, स्पेशल एजुकेटर्स नियुक्ति परीक्षा दे पायेंगे प्रशिक्षु अभ्यर्थी

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हाइकोर्ट का आदेश, स्पेशल एजुकेटर्स नियुक्ति परीक्षा दे पायेंगे प्रशिक्षु अभ्यर्थी

राज्य के 31 प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर्स) की नियुक्ति परीक्षा में आवेदन करने अनुमति देने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रूख किया था.

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संवाददाता, कोलकाता

राज्य के 31 प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर्स) की नियुक्ति परीक्षा में आवेदन करने अनुमति देने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रूख किया था. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी. न्यायाधीश ने 31 प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को गुरुवार दोपहर एक बजे के अंदर एसएससी कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करने का निर्देश दिया. प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की ओर से मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने बताया कि एनसीटीई के नियमों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में एक ””””विशेष शिक्षक”””” प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए. एनसीटीई के नियमों में यह भी कहा गया है कि जो लोग वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन राज्य में प्रशिक्षुओं को विशेष शिक्षकों के पद पर नियुक्ति परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति नहीं दिया जा रहा है. इसके खिलाफ की अदालत में मामला किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने यह आदेश दिया. हालांकि, इस नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर को शाम पांच बजे समाप्त हो चुकी है, लेकिन न्यायाधीश ने 31 प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को 25 सितंबर दोपहर एक बजे के अंदर अपना आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षकों के 1941 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की है.

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