आरा.
10 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को दोषी अभिमन्यु सिंह को 10 वर्षाें की कठोर कारावास व कुल 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर, 2023 को मुफ्फसिल थाना क्षेत्र की लड़की अपने गांव के उक्त दोषी के पास ट्यूशन पढ़ने गयी थी. दोषी व्यक्ति दुकान भी किया था. जब वह बहुत देर तक घर लौट कर नहीं आयी. उसकी दादी खोजते हुए आरोपित की दुकान पर गयी. दुकान के भीतर कमरा का दरवाजा बंद था. कुछ लोग जुटकर कमरा के दरवाजा खुलवाया, तो पीड़िता ने बतायी कि शिक्षक ने उसके साथ गंदी हरकत किया है. घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6/18 पॉस्को के तहत दोषी पाते हुए अभिमन्यु सिंह को उक्त सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

