कलकत्ता उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने उठाये कदम
संवाददाता, कोलकाताकलकत्ता हाइकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है. राज्य सरकार ने बुधवार को अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने तारकेश्वर थाने की एक महिला अधिकारी के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गयी है. इस पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक ने कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था. तारकेश्वर थाने की एक महिला अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप के मामले की बुधवार को न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने बताया कि आरोपी महिला अधिकारी के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला शुरू किया गया है. राज्य सरकार का बयान सुनने के बाद, न्यायाधीश ने कहा, “एक व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया है कि उसने रिश्वत मांगी थी, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गयी.””””क्या है मामला :
बिल्टू हाजरा नामक एक इंजीनियर ने तारकेश्वर थाने में पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके विपरीत पड़ोसी ने बिल्टू हाजरा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी. आरोप है कि जांच अधिकारी ने कार्रवाई न करने के एवज में बिल्टू हाजरा से फोन पर मोटी रकम रिश्वत मांगी थी, जिसे बिल्टू हाजरा ने रिकॉर्ड कर लिया था. इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

