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आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली तीन वर्ष की सजा

Updated at : 24 Sep 2025 9:16 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली तीन वर्ष की सजा

मानसी के ठाठा निवासी बमबम सिंह के पास से पिस्तौल व कारतूस पुलिस ने किया था बरामद

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मानसी के ठाठा निवासी बमबम सिंह के पास से पिस्तौल व कारतूस पुलिस ने किया था बरामद खगड़िया. अवैध हथियार रखने के मामले में मानसी थाना क्षेत्र के ठाठा निवासी बमबम सिंह को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी. बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशांक कुमार ने हथियार रखने के आरोपित के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि बीते 25 जून 2013 को मानसी पुलिस ने छापामारी के दौरान ठाठा निवासी निवासी बमबम सिंह के पास से एक देसी पिस्तौल व 10 कारतूस बरामद किया था. मानसी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी दर्ज किया. थाना कांड संख्या 119/2013 मामले के आरोपित बमबम सिंह के विरुद्ध न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य पाकर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वसीम अकरम ने अपना अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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