Independence Day 2022: 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, यहां जानें सबकुछ

Independence Day 2022: आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा और हम 75वां ‘स्वतंत्रता दिवस’ मानने वाले हैं. ‘आजादी का अमृत महोत्वस’ के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है.
Independence Day 2022, Har Ghar Tiranga Abhiyan : हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गयी है. इस अभियान के तहत देश के पीएम ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है.पीएम मोदी ने हाल ही में अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम Mann Ki Baat में भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े इस अभियान में शामिल होने के लिए जनता से कहा था. आप को बता दें कि इस वर्ष देश
आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा और हम 75वां ‘स्वतंत्रता दिवस’ (Independence Day) मानने वाले हैं. ‘आजादी का अमृत महोत्वस’ के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है. ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशभर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगे में शामिल होना चाहिए.यह देश के लिए एक गर्व का पल होगा. इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है. आप harghartiranga.com पर जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इस वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के स्टेप बताए गए हैं. आपको यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन ऑन करनी होगी. इसके बाद डाउनलोड या प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा.
इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की इजाजत थी. पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने झंडे को फहराने की अनुमति नहीं थी. बदलाव के बाद ‘हाथ से काटा या हाथ से बुना हुआ या फिर मशीन से बना राष्ट्रीय ध्वज. यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना भी हो सकता है.’
देश में राष्ट्रयीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं. इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है. यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहाराय जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है. यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है. इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था.
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