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Jharkhand News: किसानों के लिए बनेंगे निजी बाजार, अब सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे अपने उत्पाद

Jharkhand News, Ranchi: राज्य के किसानों को बेहतर बाजार और डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए सरकार निजी बाजार प्रांगण की स्थापना करेगी. विधानसभा में झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 पारित किया गया.

Jharkhand News, Ranchi: राज्य के किसानों को बेहतर बाजार और डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए सरकार निजी बाजार प्रांगण की स्थापना करेगी. विधानसभा में झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 पारित किया गया. इसके तहत किसानों के लिए सरकारी बाजार प्रांगण के अलावा राज्य में निजी बाजार प्रांगण भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है.

निजी बाजारों की स्थापना के लिए सरकार विशेष शर्त के साथ लाइसेंस प्रदान करेगी. किसान अपने उत्पाद को अपनी मर्जी से कहीं और किसी काे भी बेच सकेंगे. विधेयक में किसान द्वारा अपने उत्पाद की सीधे खुदरा बिक्री करने का भी प्रावधान किया गया है. कृषि उत्पादों के अलावा पशुधन बिक्री की भी अनुमति प्रदान की गयी है.

बाजार में खरीदार को दो रुपये की दर से सेस का भुगतान करना पड़ेगा. जबकि, विक्रेता को किसी तरह का कर नहीं देना होगा. निजी बाजार प्रांगण का लाइसेंसधारी या बाजार की प्रबंधन समिति वहां काम करने वाले के लिए कमीशन एजेंटों और अन्य बाजार अधिकारियों को पंजीकृत कर सकेगी. विधेयक में किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है.

इसके जरिये किसान सीधे उपभोक्ताओं को खुदरा में कृषि उपज की बिक्री कर सकेंगे. कृषि निदेशक या अन्य प्राधिकृत अधिकारी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकेंगे. किसानों और उपभोक्ताओं के लिए सुलभ जगह पर बाजार प्रांगण स्थापित किया जा सकेगा.

लेकिन, बाजार में कृषि उत्पादों की थोक बिक्री की अनुमति नहीं होगी. लाइसेंसधारी विक्रेता से कृषि उपज की बिक्री पर उपयोग शुल्क संग्रह किया जायेगा. राज्य सरकार उपयोग शुल्क के संग्रह की दर समय-समय पर तय करेगी.

राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक देश एक बाजार की परिकल्पना साकार करने पर काम कर रही है. किसानों के लिए इलेक्ट्राॅनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विपणन की व्यवस्था की जा रही है.

कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी भागीदारी व कृषकों को बाजार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम लागू किया जा रहा है. इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ ग्रामीण हाट व बाजारों का आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचनाओं के साथ नये बाजारों की स्थापना कर किसानों को प्रत्येक 10 किमी पर बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा.

निजी थोक बाजार प्रांगण, किसान उपभोक्ता बाजार प्रांगण की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकार अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी. इससे किसानों के लाभ के लिए विभिन्न बाजारों और बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसान की उपज के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.

Posted by: Pritish Sahay

Prabhat Khabar News Desk
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