किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित जिला निरीक्षण समिति ने किया बाल संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण
Published by : AWADHESH KUMAR Updated At : 05 Dec 2025 6:48 PM
कंप्यूटर, मशरूम उत्पादन, बागवानी आदि से संबंधित रोज़गार परक प्रशिक्षण दिलवाने हेतु निदेशित किया.
किशनगंज डीएम विशाल राज की अध्यक्षता में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 54 एवं बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के नियम 41 के अंतर्गत गठित जिला निरीक्षण समिति द्वारा जिले में संचालित बाल देखभाल संस्थानों यथा सुरक्षित स्थान और विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया. सहायक निदेशक आलोक कुमार भारती ने गृह के संचालन की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया. डीएम ने किशोरों से उनके आवासन, ख़ान पान, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर आवश्यक जानकारी लिया. साथ ही उन्होंने किशोरों को शिक्षा व रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया. उन्होंने कंप्यूटर, मशरूम उत्पादन, बागवानी आदि से संबंधित रोज़गार परक प्रशिक्षण दिलवाने हेतु निदेशित किया. इसके अलावा उन्होंने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान व चाइल्ड हेल्प लाइन का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बेहतर बनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया. इस दौरान डीएम के अतिरिक्त सिविल सर्जन, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय परिषद तथा बाल कल्याण समिति के सदस्य, बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी व कर्मिगण मोजूद थे.
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