कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में इस्तेमाल होने वाला रोडामाइन-बी क्या है? जानें इसके दुष्प्रभाव

cotton candy Gobi Manchurian
कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में कलर के लिए इस्तेमाल होने वाला रोडामाइन-बी पर कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है. चलिए आइए जानते हैं रोडामाइन-बी क्या है और इससे कौन-कौन से बीमारी हो सकते हैं.
बुढ़िया के बाल मिठाई जिसे आमतौर पर कॉटन कैंडी के नाम से जाना जाता है और गोभी मंचूरियन में कलर के लिए इस्तेमाल होने वाला रोडामाइन-बी पर कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक रसायन है. इसके इस्तेमाल से कैंसर होने का सबसे अधिक खतरा है. चलिए आइए जानते हैं रोडामाइन-बी क्या है और इससे कौन-कौन से बीमारी हो सकती हैं.
क्या है रोडामाइन बी

कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में रंग लाने के लिए रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जाता है. जो हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है. दरअसल रोडामाइन-बी एक सिंथेटिक डाई है जिसका कॉटन कैंडी और मंचूरियन में सबसे अधिक किया जाता है. हालांकि यह सबसे जहरीला होता है और इससे कैंसर का खतरा भी सबसे अधिक होता है. रोडामाइन बी का दुष्प्रभाव ना सिर्फ कार्सिनोजेन्स पर होता है बल्कि कई न्यूरोलॉजिकल जैसे भ्रम और यादाश्त पर भी होता है.
रोडामाइन-बी के उपयोग से कौन सी बीमारियां होती हैं?

आमसा दिखने वाला रोडामाइन-बी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है. इसके इस्तेमाल से कैंसर, त्वचा के रोग, सांस लेने में तकलीफ, लीवर और किडनी डैमेज होने का खतरा सबसे अधिक होता है.
रोडामाइन-बी के संपर्क में आने के लक्षण

जो लोग रोडामाइन बी के संपर्क में आते हैं तो उनके शरीर पर चकत्ते के साथ-साथ खुजली और लालिमा पड़ना शुरू हो जाता है. इसके अलावा आंखों से पानी आने साथ ही जलन होना. बार-बार उल्टी होना, तेज पेट दर्द होना और पीलिया होना आदि है.
कर्नाटक में लगा कॉटन कैंडी पर बैन

बता दें कि कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अपने राज्य में रंगीन गोबी मंचूरियन और कॉटन कैंडी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया है. क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले रोडामाइन-बी जैसे कृत्रिम रंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है. स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बताया कि हालही में 171 नमूनों को जांच के लिए भेजा गया. जिसमें से 107 में रोडामाइन-बी रंग पाया गया. जो सेहत के लिए असुरक्षित है. बताते चलें कि कर्नाटक सरकार द्वारा जारी आदेश का अगर कोई उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उस व्यक्ति को सात साल की जेल की सजा होगी.
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