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Jharkhand News: पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 06 Jan 2022 2:02 PM (IST)
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Jharkhand News: पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Jharkhand News: एडीजे-वन सुभाष की अदालत में मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इतना ही नहीं, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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Jharkhand News: पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एडीजे-वन सुभाष की अदालत ने एक दोषी को आजावन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. ये दोषी गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के सेमरटोली का रहने वाला रामविलास महतो है.

एडीजे-वन सुभाष की अदालत में मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इतना ही नहीं, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में पीपी ओम कुमार व बचाव पक्ष की ओर से प्रदीप पांडेय ने पैरवी की. मामला 15 फरवरी 2019 का है. इस मामले में बच्ची की मां ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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घटना के दिन बच्ची अपनी चाची के साथ उसके मायके गयी थी. रात में बच्ची अपने मां के घर जाने की जिद करने लगी तो उसकी चाची ने अपने भाई रामविलास महतो व एक नाबालिग (प्राथमिक अभियुक्त) के साथ उस बच्ची को उसके घर भेज दी. रात्रि नौ बजे इस बच्ची को नाबालिग ने उसके घर पर पहुंचा दिया. अगले दिन सुबह बच्ची रोने लगी, तो परिजनों के द्वारा कारण पूछने पर बच्ची ने बताया कि रात में दोनों युवकों ने उसके साथ गलत हरकत की थी. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर सदर अस्पताल गये, जहां चिकित्सकों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि की. इसके बाद बच्ची की मां ने थाना पहुंच कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी.

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रिपोर्ट: दुर्जय पासवान

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