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झारखंड के गुमला में मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

Updated at : 06 May 2022 7:54 PM (IST)
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झारखंड के गुमला में मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

गुमला में मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म मामले में एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना जून 2018 की है.

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Jharkhand news: गुमला के एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी रायडीह थाना के जमगई निवासी ललित सिंह को 10 साल की सजा सुनायी है. ललित को धारा 376/2एल के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. घटना जून 2018 की है.

क्या है मामला

पीड़िता की मां ने आरोपी रायडीह थाना के जमगई निवासी ललित सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि 19 जून, 2018 को अपने पति के साथ गुमला बाजार जा रही थी. उस समय अपनी मंदबुद्धि लड़की को घर से अकेले छोड़ कर जाने लगी, तो वह रोने लगी और कहने लगी की पूर्व में जब आपने मुझे घर में अकेले छोड़ा था. तब मैं आम चुनने बगीचा गयी थी. उसी दौरान आरोपी ललित सिंह वहां आकर मुझसे पूछने लगे के तुम यहां क्या रही हो, तब मैंने कहा कि मेरे मां-पिता बाजार गये हैं और मैं आम चुन रही हूं. जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़ कर अपने घर ले गया. जहां जबरन दुष्कर्म किया था.

आरोपी ललित सिंह ने किया था दुष्कर्म

पीड़िता ने अपने परिजनों से कहा कि पूर्व में जब आपने मुझे घर में अकेले छोड़ा था. तब मैं आम चुनने बगीचा गयी थी. उसी दौरान आरोपी ललित सिंह वहां आकर मुझसे पूछने लगे के तुम यहां क्या रही हो, तब मैंने कहा कि मेरे मां-पिता बाजार गये हैं और मैं आम चुन रही हूं. जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़ कर अपने घर ले गया. जहां जबरन दुष्कर्म किया था.

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कड़ी-से-कड़ी सजा देने की अपील

इधर, शुक्रवार को एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी ललित सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी ललित सिंह को सश्रम 10 साल की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से सजा करने की मांग की गयी, जिसका पीड़िता पक्ष के वकील ने विरोध करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोर्ट से अपील की.

रिपोर्ट : दुर्जय पासवान, गुमला.

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