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गढ़वा में घटिया सामग्री बेचने के आरोप में रिलायंस मार्ट समेत 22 दुकानों पर प्राथमिकी, चार सैंपल खाद्य मानक जांच में पाये गये फेल

Updated at : 29 Jan 2021 2:16 PM (IST)
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गढ़वा में घटिया सामग्री बेचने के आरोप में रिलायंस मार्ट समेत 22 दुकानों पर प्राथमिकी, चार सैंपल खाद्य मानक जांच में पाये गये फेल

गढ़वा में घटिया सामग्री बेचने के आरोप में 22 दुकानों पर प्राथमिकी

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garhwa news, food standard investigation in garhwa : गढ़वा : घटिया खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में गढ़वा जिले की 22 दुकानों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है़ जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने गढ़वा सीजेएम एवं अपर समाहर्ता के न्यायालय में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है़ जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, उनमें गढ़वा शहर का प्रतिष्ठित रिलायंस मार्ट भी शामिल है़ इस मार्ट से लिये गये चार सेंपल जांच में मिस ब्रांडेड (मिथ्या छाप) पाये गये है़ं इनमें रिषभ नमकीन, बांबे वेफर्स व नूडल्स शामिल है़

इसके अलावा गढ़वा शहर में अन्य दुकानों से तंबाकू व जर्दा के लिये गये सैंपल भी जांच में फेल हुए हैं, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. गढ़वा शहर की दुकानों से 17 सैंपल, श्रीबंशीधर नगर की दुकानों से 14 सैंपल तथा रंका की दुकान से एक सैंपल लिया गया था. श्रीबंशीधर नगर में पान मसाला के रजनीगंधा, बहार व विमल ब्रांड में मैग्नीजियम कारबोरेट की मात्रा निर्धारित मानक से ज्यादा पायी गयी है़

इसके अलावा श्रीबंशीधर नगर में ही फिंगर चिप्स व हनुमान नामक सरसों तेल मिस ब्रांडेड पाया गया है़ रंका में उमंग नामक सूजी के ब्रांड में नमी पायी गयी है़ इसके अलावा जिले के अन्य नौ दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा एक्ट का पालन नहीं करने पर 17800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है़

पान मसाला व जर्दा के लिए अलग-अलग दुकान रखनी होगी :

राज्य सरकार के नये निर्देश के अनुसार अब दुकानों में जर्दा व पान मसाला की बिक्री एक साथ (ट्विन पैक) प्रतिबंधित होगी़ साथ ही इन दोनों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है़ जो दुकानदार पान मसाला व जर्दा बेचते हैं, उन्हें इसके लिये लाइसेंस लेना हेागा़

राज्य सरकार की ओर से गढ़वा जिला प्रशासन को भेजे गये पत्र के अनुसार 12 जनवरी 2021 के बाद से पान मसाला के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से अनुज्ञप्ति लेना जरूरी है़ जबकि जर्दा बिक्री के लिये नगर परिषद कार्यालय से अनुज्ञप्ति मिलेगी़ इसके अलावा बिना खाद्य सामग्री बिक्री लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचना भी जुर्म है़ इसका उल्लंघन करनेवालों को छह महीने की जेल तथा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है़

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बताया कि 15 दिनों के अंदर संबंधित लोग इसके लिये आवेदन देकर अनुज्ञप्ति हासिल कर लें, अन्यथा बड़े पैमाने पर गढ़वा जिला में अभियान शुरू किया जानेवाला है़ खाद्य सामग्री बिक्री लाइसेंस के लिये गढ़वा जिले में अभी तक 273 लोगों ने निबंधन किया है, इसमें से करीब 60 लोगों को लाइसेंस दे दिया गया है. सैंपल जांच में फेल होने के बाद दर्ज हुआ मामला : राजा

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बताया कि पिछले दिनों गढ़वा जिले के गढ़वा, रंका व श्रीबंशीधर नगर से खाद्य सामग्री जिसमें नूडल्स, चिप्स, नमकीन, जर्दा, पान मसाला, खाद्य तेल आदि शामिल थे, उसके कुल 55 सैंपल लिये गये थे़ इन सैंपल को जांच के लिये राजकीय खाद्य लेबोरेटरी रांची भेजा गया था़ वहां से 34 सैंपल जांच में फेल पाये गये है़ं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अब फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने कार्रवाई की गयी है़

Posted By : Sameer Oraon

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