Aryan Khan Drug Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, अब गुरुवार सुबह 11 बजे होगी सुनवाई
Aryan Khan case : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत नहीं मिली है. जमानत याचिका पर अब गुरुवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी. आर्यन को एक रात और आर्थर रोड जेल में गुजारना होगा.
आर्यन खान को नहीं मिली जमानत
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत नहीं मिली है. जमानत याचिका पर अब गुरुवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी. आर्यन को एक रात और आर्थर रोड जेल में गुजारना होगा.
आर्यन के वकील नेकही ये बात
आर्यन खान के वकील ने कहा कि वह हिरासत में हैं, उसे सबक मिल गया है. वे पेडलर नहीं हैं. उन्होंने काफी कुछ सहा है.
शरद पवार का बड़ा बयान
आर्यन खान की बेल पर सुनवाई के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है. पवार ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और एनसीबी जैसी संस्थाओं का राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है. पवार ने इस दौरान एनसीबी का भी नाम लिया. एनसीबी ने ही क्रूज पर रेड मारकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था.
अमित देसाई ने 27ए को लेकर दी अपनी दलील
अमित देसाई ने कहा कि जब आर्यन को डिटेन किया गया, तब उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था. उसे 27A में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया. क्योंकि, 27 A illicit drugs trafficking के तहत आता है. आज तक उन्होंने ये सेक्शन नहीं लगाया है. तब कैसे कह सकते है कि ये illicit drugs trafficking है.
अमित देसाई ने रखा अपना पक्ष
आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि 2 अक्टूबर को दोपहर को मेरे क्लायंट (आर्यन) पार्टी में न्योता के बाद पहुंचे थे. आर्यन अपने दोस्त अरबाज के साथ वहां पहुंचे थे. जैसे ही वह सुरक्षा जांच के लिए पहुंचे तब उन्हें एनसीबी के अधिकारीयों ने रोका और पंचनामा किया.
आर्यन खान मामले पर जांच जरुरी
एनसीबी ने आर्यन खान और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है. एनसीबी ने कहना कि भले ही आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला हो, लेकिन वे पेडलर के संपर्क में थे. इसकी जांच जरूरी है.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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