राजपाल यादव की सजा पर अंतरिम रोक, दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत

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Rajpal Yadav Case

Rajpal Yadav: अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने 1 लाख के पर्सनल बाॅन्ड और जमानत राशि की शर्त पर राहत देते हुए आगे सुनवाई तय की है.

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Rajpal Yadav: आज अभिनेता राजपाल यादव के मामले में अदालत में अहम सुनवाई हुई है. 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में उनकी जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. यह सुनवाई पहले 12 फरवरी को टल गई थी और अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायालय ने राहत पर विचार करते हुए पाया कि अभियुक्त के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं. न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने का आदेश इस शर्त पर दिया कि यादव 1 लाख रुपये का पर्सनल बाॅन्ड और इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करें.

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला साल 2012 की फिल्म Ata Pata Laapata से जुड़ा है, जिसे राजपाल यादव ने खुद बनाया और डायरेक्ट किया था. फिल्म बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और आरोप है कि कर्ज वापस नहीं किया गया. इसके बाद केस कोर्ट तक पहुंचा और कई बार सुनवाई हुई. अदालत ने पैसे लौटाने के आदेश भी दिए, लेकिन समय पर रकम नहीं चुकाने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. इसी मामले में 2018 में राजपाल यादव को सजा भी हुई थी और उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया था. हाल ही में 6 फरवरी 2026 को भी उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. अब आज की सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं.

सोनू सूद बोले- राहत मिलने की कर रहे दुआ

राजपाल यादव की मदद के लिए सबसे पहले आगे आने वाले सोनू सूद ने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, “आज हमारे भाई राजपाल यादव के लिए बहुत अहम दिन है. मैं दुआ करता हूं कि सब कुछ सही दिशा में जाए और उन्हें वह राहत मिले जिसके वह हकदार हैं. वह एक शानदार कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं. हम उनके साथ खड़े हैं और तब तक साथ देंगे जब तक सब ठीक नहीं हो जाता.”

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