आर्म्स एक्ट केस में सलमान बरी: जज ने 2 मिनट में सुनाया फैसला, मिला ''संदेह का लाभ''

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जोधपुर: काले हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान बुधवार को बरी हो गए. 1998 में फिल्‍म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे. इनमें से एक मामला बिना लाइसेंस वाले हथियार से शिकार करने का था. […]

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जोधपुर: काले हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान बुधवार को बरी हो गए. 1998 में फिल्‍म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे. इनमें से एक मामला बिना लाइसेंस वाले हथियार से शिकार करने का था. इसी मामले पर आज जोधपुर की लोअर कोर्ट का फैसला आया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को शस्‍त्र अधिनियम उल्‍लंघन मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए.

सलमान खान अपनी बहन अलवीरा और अपने वकीलों के साथ कल शाम ही जोधपुर पहुंच गये थे. अदालत परिसर और जिस होटल में सलमान खान रुके थे, उसके रास्ते में अभिनेता के सैकडों प्रशंसकों के मौजूद रहने के कारण पुलिस को स्थिति संभालने में काफी मशक्त करनी पडी. सलमान खान की बहन अलवीरा अदालत में पहले पहुंचीं. उसके कुछ देर बाद सलमान खान अदालत पहुंचे. सलमान खान को देखने और फैसले को जानने के लिए अदालत परिसर में सैकेडों लोग मौजूद थे.

कोर्ट रूम में क्‍या हुआ?

सुनवाई 10:30 बजे होनी थी लेकिन जब 11 बजे तक सलमान कोर्ट नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में उन्‍हें पेश किजिये नहीं जो फैसला लंच के बाद सुनाया जायेगा. 11: 40 में सलमान कोर्ट पहुंचे. जज ने सबसे पहले सलमान का नाम पूछा. इसके बाद कहा कि आप पर आर्म्‍स एक्‍ट के तहत मामले हैं. इसके बाद उन्‍होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपको बरी किया जाता है. बरी होने के बाद सलमान कोर्ट से निकले और उनके चेहरे पर खुशी थी. जब सलमान कोर्ट पहुंचे थे कि उनके चेहरे पर शिकन थी.

जानें पूरा मामला ?

– साल 1998 में फिल्‍म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर 3 अलग-अलग जगह पर हिरण का शिकार करने का आरोप है.

– इन तीनों ही जगहों घोड़ा फार्म हाउस व भवाद गांव और कांकाणी में शिकार के मामले के 3 केस उनपर चल रहे हैं.

– वहीं सलमान पर चौथा केस काले हिरण के शिकार में इस्तेमाल किये गये हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में आज उन्‍हें बरी कर दिया गया.

– सलमान पर आरोप था कि आरोप है कि उन्‍हें जारी पिस्टल और राइफल के लाइसेंस एक्सपायर हो चुके थे और उन्होंने उसका रिन्यूअल भी नहीं कराया था. उन पर बिना वैलिड लाइसेंस के हथियार रखने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप था

दो बार सलमान जेल में रहे

पहली बार सलमान को घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था. वहीं दूसरी बार सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की तब सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था.

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