आर्म्‍स एक्‍ट मामले में बरी हुए सलमान खान, ''बेनिफिट ऑफ डाउट'' का मिला फायदा

Updated at : 18 Jan 2017 12:15 PM (IST)
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आर्म्‍स एक्‍ट मामले में बरी हुए सलमान खान, ''बेनिफिट ऑफ डाउट'' का मिला फायदा

जोधपुर:काले हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान बुधवार को बरी हो गए. 1998 में फिल्‍म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे.अभिनेता सलमान खान पर वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की […]

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जोधपुर:काले हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान बुधवार को बरी हो गए. 1998 में फिल्‍म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे.अभिनेता सलमान खान पर वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की शूटिंग के दौरान एक और दो अक्तूबर की मध्यरात्रि को काले हिरण के शिकार मेंं ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने का मामला विचाराधीन था जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी.

इस मामले में 20 गवाहों की गवाही हुई थी. इस मामले की अन्तिम सुनवायी नौ जनवरी को पूरी हो गई थी. 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले से जुड़े अवैध हथियार रखने के केस में फैसला सुनाया है. सलमान के वकील ने कहा कि,’ सलमान खान शस्त्र अधिनियम के मामले में बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में विफल रहा.’

क्या था मामला?

सलमान के खिलाफ जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात में दो काले हिरणों का शिकार करने और आर्म्स ऐक्ट के तहत मामाल दर्ज किया गया था. सलमान पर एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. सलमान यहां अपनी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए आए थे. वह दो बार जोधपुर जेल में भी जा चुके हैं. पहली बार अप्रैल 2006 में जबकि दूसरी बार अगस्त 2007 में.

दो मामलों में भी मिल चुकी है हाई कोर्ट से राहत

आपको बता दें कि 1998 में हुए इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस कोर्ट में चल रहे हैं. ‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा है. इनमें से दो में उन्हें राहत मिल चुकी है. दो केस में सलमान को हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को होनी है.

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