10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

झारखंड : देवघर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगा

देवघर में दहेज की लालच में पत्नी की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटना पड‍़ेगा. मामला 16 जनवरी, 2020 की है.

Jharkhand News: देवघर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के दोषी पति उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा सुनाया गया है. दोनों सजा एक साथ चलेगा. दोषी रिंकू सारठ थाना क्षेत्र के अलुवारा का रहने वाला है.

तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस मामले में प्रभारी अभियोजन श्रीराम कुमार ने न्यायालय में सूचक, अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक समेत अन्य गवाहों को प्रस्तुत किया. साथ ही विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला की रिपोर्ट को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में घटना को लेकर दलीलें व साक्ष्य पेश किया गया. दोनों तरफ के दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति रिंकू को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया.

Also Read: सोनी हत्याकांड : 3 अन्य आरोपियों की भी हुई गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड सहित 2 पहले ही जा चुका है जेल

क्या है पूरा मामला

सारठ थाना क्षेत्र के अमातांड़ के स्थायी निवासी और वर्तमान बोकारो जिले के बालीडीह निवासी वरुण कुमार सिंह ने सारठ थाना में पिछले 16 जनवरी, 2020 को अपनी बहन काजल की गला दबाकर हत्या किये जाने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि उनकी बहन काजल की शादी अलुवारा निवासी रिंकू राय के साथ हुई थी. शादी के बाद उसका पति दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन के साथ हमेशा मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित व मारपीट भी करता था. इस दौरान बीच में समझौता कराकर अपनी बहन को ससुराल भेजा गया था. लेकिन, काजल को उसका पति रिंकू कुमार राय ने गला दबाकर हत्या कर दिया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. फिलहाल आरोपी जेल में है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel