दिल्ली में अब 21 नहीं मात्र 3 ड्राई डे, आबकारी विभाग ने की घोषणा

सोमवार को जारी एक आदेश में आबकारी विभाग ने कहा कि अब पूरे साल में सिर्फ तीन दिन ही ड्राई डे होंगे बाकी सभी दिनों में शराब की बिक्री होगी.
दिल्ली में अब पूरे साल में सिर्फ तीन दिन ही ड्राई डे होंगे बाकी दिन शराब की बिक्री की अनुमति होगी. दिल्ली आबकारी विभाग ने आज यह आदेश जारी किया. आदेश के अनुसार अब सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त और दो अक्टूबर ड्राई डे होंगे.
सोमवार को जारी एक आदेश में आबकारी विभाग ने कहा कि अब पूरे साल में सिर्फ तीन दिन ही ड्राई डे होंगे बाकी सभी दिनों में शराब की बिक्री होगी. गौरतलब है कि पिछले साल जारी की गयी नयी आबकारी नीति में शुष्क दिनों को कम करने का वादा किया गया था, लेकिन अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि -दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा. यह आदेश सभी लाइसेंसधारियों और दिल्ली में स्थित वेंडर्स पर लागू है.
पहले इन तारीखों को भी ड्राई में शामिल किया गया था, जिनमें मकर संक्राति, शिवाजी जयंती 19 फरवरी, 26 फरवरी दयानंद सरस्वती जयंती, एक मार्च महाशिवरात्रि, 18 मार्च होली,10 अप्रैल रामनवमी, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, तीन मई ईद, 8 अगस्त मुहर्रम, 19 अगस्त जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पांच अक्टूबर दशहरा, 24 अक्टूबर दीवाली इत्यादि. दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 साल है. दिल्ली में अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अपेक्षा अधिक ड्राई डे था.
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