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प्रायोरिटी प्लान पर वोडाफोन आइडिया को कारण बताओ नोटिस, आठ सितंबर तक ट्राई ने मांगा जवाब

Updated at : 06 Sep 2020 3:06 PM (IST)
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प्रायोरिटी प्लान पर वोडाफोन आइडिया को कारण बताओ नोटिस, आठ सितंबर तक ट्राई ने मांगा जवाब

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) (TRAI) ने वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) को वरीयता या प्रायरिटी प्लान (priority Plan) पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए आठ सितंबर तक का समय दिया है. कंपनी ने नोटिस का जवाब देने के लिए और समय मांगा था. ट्राई ने पिछले महीने वोडाफोन आइडिया को ग्राहकों से वरीयता के लिए अधिक भुगतान के मोबाइल प्लान का लेकर नोटिस जारी किया था. नियामक का कहना था कि इस प्लान में पारदर्शिता का अभाव है और यह भ्रामक है. साथ ही यह नियामकीय नियमों के अनुरूप नहीं है.

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नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने वोडाफोन आइडिया को वरीयता या प्रायरिटी प्लान पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए आठ सितंबर तक का समय दिया है. कंपनी ने नोटिस का जवाब देने के लिए और समय मांगा था. ट्राई ने पिछले महीने वोडाफोन आइडिया को ग्राहकों से वरीयता के लिए अधिक भुगतान के मोबाइल प्लान का लेकर नोटिस जारी किया था. नियामक का कहना था कि इस प्लान में पारदर्शिता का अभाव है और यह भ्रामक है. साथ ही यह नियामकीय नियमों के अनुरूप नहीं है.

ट्राई ने शुरुआत में वोडाफोन आइडिया को नोटिस का जवाब 31 अगस्त तक देने को कहा था. कंपनी के आग्रह के बाद इसे बढ़ाकर चार सितंबर दिया गया था. मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि वोडाफोन आइडिया ने नियामक को फिर पत्र लिखकर कहा है कि उसे 17 पृष्ठ के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए. यह नोटिस 25 अगस्त को जारी किया गया था. सूत्र ने बताया कि ट्राई ने अब कंपनी को नोटिस का जवाब देने लिए आठ सितंबर तक का समय दे दिया है. इस बारे में वोडाफोन आइडिया को भेजे ई-मेल का जवाब नहीं मिला.

नियामक वोडाफोन आइडिया के कुछ ग्राहकों को वरीयता देने के प्लान की जांच कर रहा है. नियामक ने कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा है कि रेडएक्स शुल्क प्लान के जरिये नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए क्यों न उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए. नियामक ने कहा है कि रेडएक्स प्लान में पारदर्शिता का अभाव है. यह भ्रामक और दूरसंचार दर आदेश, 1999 के तहत शुल्क आकलन के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है.

Posted By: Pawan Singh

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