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SC ने बैंकों से कहा, 31 अगस्त तक NPA नहीं होने वाले खातों को केस का निपटारा होने तक प्रोटेक्शन दिया जाए, पढ़िए आज कोर्ट में क्या हुआ...?

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौरान आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा कि जिन ग्राहकों के खातों 31 अगस्त तक गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) घोषित नहीं किया गया है, उन्हें अब केस का निपटारा होने तक प्रोटेक्शन दिया जाए. बैंक ग्राहकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करें. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk
Updated Date
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई.
फाइल फोटो.

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