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चाहते हैं टैक्स बचाना तो SBI की बचत योजना का उठाएं लाभ, बेहद आसान है निवेश का ये तरीका

बैंकों की तरफ से 5 साल की समयसीमा के लिए टैक्स-सेविंग एफडी का विकल्प दिया जाता है. इस योजना में निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं. वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में भी इस तरह की बचत योजना है.

अगर आप टैक्स बचाने के साथ निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल बैंकों की तरफ से 5 साल की समयसीमा के लिए टैक्स-सेविंग एफडी का विकल्प दिया जाता है. इस योजना में निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं. वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई भी इस तरह की बचत योजना का विकल्प देता है. एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट में इसमें निवेश की जरूरी शर्तों को लेकर पूरी जानकारी दी गई है.

एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी में निवेश की शर्तें

SBI के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोई भी भारत का नागरिक जिसके पास उसका स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड है, वो एकल रूप में खुद के लिए या हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर सकता है. इस योजना के तहत न्यूनतम जमा सीमा 1 हजार निर्धारित किया गया है. उसके बाद कोई भी निवेशकर्ता 100 के मल्टीपल में सालाना अधिकतम 1 लाख 50 हजार तक जमा कर सकता है. इस योजना के तहत निवेशक कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के लिए निवेश कर सकता है. इसमें निवेशक को 5.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है जबकि सीनियर सिटीजन हैं तो 6.3 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है. बता दें कि इनकम टैक्स के अधिनियम 80 सी के अंतर्गत एसबीआई की बचत योजना के तहत लाभ दिया जाता है.

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एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी में निवेश के लिए ऑनलाइन करें आवेदन

आप घर बैठे ऑनलाइन भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा. सावधि जमा विकल्प पर जाकर ‘e-TDR/eSTDR FD’ को चुनना होगा. इसके बाद आपको आयकर बचत योजना के e-TDR/ eSTDR पर क्लिक करना होगा. आगे बढ़े पर क्लिक कर, खाता, राशि का चयन कर, नियम और शर्तों को स्वीकार कर सबमिट बटन दबाएं. पुष्टि करने के बाद आपको अगले पृष्ठों पर इस योजना का विवरण मिल जाएगा.

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