31 मार्च तक निपटाएं ये 3 जरूरी काम, वरना कटेगी ज्यादा सैलरी और लगेगी पेनाल्टी

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सांकेतिक तस्वीर(फोटो/Canva)

Rules Change: वित्त वर्ष 2025-26 के समापन में अब केवल 2 दिन शेष हैं. 31 मार्च तक PPF, NPS और सुकन्या खातों में न्यूनतम बैलेंस जमा करना अनिवार्य है.

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Rules Change: आज 30 मार्च है और चालू वित्त वर्ष (2025-26) को समाप्त होने में अब केवल 48 घंटे बचे हैं. 31 मार्च की समय सीमा (Deadline) के बाद कई वित्तीय लाभ और टैक्स छूट के अवसर हाथ से निकल सकते हैं. आपकी रिपोर्ट के आधार पर उन 3 महत्वपूर्ण कामों को जिन्हें आपको कल रात 12 बजे से पहले पूरा कर लेना चाहिए.

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सरकारी स्कीम्स को एक्टिव रखें

  • PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी बचत योजनाओं को सक्रिय रखने के लिए हर साल एक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है.
  • क्यों है जरूरी: यदि आप न्यूनतम राशि (जैसे PPF के लिए ₹500) जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता ‘डिस्कंटीन्यू’ या बंद हो जाएगा. इसे दोबारा शुरू करने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने होंगे और पेनाल्टी (जुर्माना) भी भरनी पड़ेगी.
स्कीममुख्य उद्देश्यन्यूनतम निवेशब्याज दर
PPFसुरक्षित फिक्स्ड रिटर्न₹5007.1%
NPSरिटायरमेंट और पेंशन₹10009% – 12%
SSYबेटी का भविष्य₹2508.2%

पुरानी टैक्स रिजीम: सेविंग का आखिरी मौका

  • यदि आप पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) का विकल्प चुन रहे हैं, तो टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए निवेश करने का कल आखिरी दिन है.
  • सेक्शन 80C: इसके तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप PPF, ELSS, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं.
  • सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर ₹1 लाख तक की अतिरिक्त छूट का लाभ उठाया जा सकता है. याद रखें, 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले वित्त वर्ष (2026-27) में गिना जाएगा.

सैलरी क्लास के लिए ‘इन्वेस्टमेंट प्रूफ’ है जरूरी

  • नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. यदि आपने अभी तक अपने कार्यालय (HR/Finance) में निवेश के प्रमाण जमा नहीं किए हैं, तो आपकी मार्च की सैलरी से भारी TDS काटा जा सकता है.
  • क्या जमा करें: घर के किराए की रसीदें (HRA के लिए), एलआईसी/बीमा प्रीमियम की रसीद, बच्चों की ट्यूशन फीस की रसीद और होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट.
  • नुकसान: यदि आप प्रूफ देने में चूक जाते हैं, तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा टैक्स काट लेगी. इस अतिरिक्त टैक्स को वापस पाने के लिए आपको अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने तक का इंतजार करना होगा.

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