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RBI New Rule: नये साल में आरबीआई बदल रहा है यह नियम, विदेशों में लेन-देन के लिए अब जरूरी होगा LEI नंबर

Updated at : 11 Dec 2021 9:48 AM (IST)
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RBI New Rule: नये साल में आरबीआई बदल रहा है यह नियम, विदेशों में लेन-देन के लिए अब जरूरी होगा LEI नंबर

भारतीय रिजर्व बैंक नये साल में नये नियम लागू करने जा रहा है. आरबीआई के नये नियम के अनुसार, अक्टूबर 2022 से कंपनियों को विदेशों में 50 करोड़ रुपये या अधिक राशि के लेनदेन के लिए 20 अंकों वाले वैध इकाई पहचानकर्ता नंबर का जिक्र करना होगा.

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RBI New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) नये साल में नये नियम लागू करने जा रहा है. रिजर्व बैंक (RBI) का नया नियम पैसों के लेन देन को लेकर है. आरबीआई के नये नियम के अनुसार, अक्टूबर 2022 से कंपनियों को विदेशों में 50 करोड़ रुपये या अधिक राशि के लेनदेन के लिए 20 अंकों वाले वैध इकाई पहचानकर्ता (LEI) नंबर का जिक्र करना होगा.

क्या होता है एलईआई नंबर: 20 अंकों वाले वैध इकाई पहचानकर्ता (LEI) नंबर वित्तीय लेनदेन के लिए पक्षों की पहचान तय करने एक नंबर होता है. इसके इस्तेमाल से वित्तीय लेन देन के आंकड़ो की गुणवत्ता के लिए अब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.

आरबीआई ने क्या कहा: एलईआई को लेकर आरबीआई ने कहा है लेनदेन का यह नया प्रावधान फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) कानून, 1999 के तहत किया गया है. आरबीआई ने कहा कि विदेशी इकाइयों के संदर्भ में एलईआई की कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बैंक लेनदेन को पूरा कर सकते हैं.

गौरतलब है कि, देश का केंद्रीय बैंक यानी आईबीआई भारतीय वित्तीय प्रणाली में एलईआई को चरणबद्ध ढंग से लागू कर रहा है. वह ओटीसी डेरिवेटिव, गैर-डेरिवेटिव बाजारों, बड़ी कॉरपोरेट उधारी लेने वालों और ऊंचे मूल्य वाले लेनदेन में शामिल पक्षों के लिए एलईआई की व्यवस्था लागू कर रहा है.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक कंपनियों को एक अक्टूबर 2022 से पहले भी 50 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी लेनदेन के लिए एलईआई नंबर जारी कराने की दिशा में बढ़ सकते हैं. हालांकि एक बार एलईआई नंबर जारी होने के बाद कंपनी को अपने सभी लेनदेन में नंबर का जिक्र करना जरूरी होगा.

Posed by: Pritish Sahay

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