1 अप्रैल से बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम, RBI ने सुरक्षा के लिए उठाए कड़े कदम

आरबीआई के डिजिटल पेमेंट संबंधी नए नियम 2026 (Photo: Freepik)
RBI Digital Payment New Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से RBI डिजिटल पेमेंट के सुरक्षा नियम बदल रहा है. अब ऑनलाइन लेनदेन के लिए OTP के साथ पिन या बायोमेट्रिक्स जैसे नए ऑप्शंस जरूरी होंगे.
RBI Digital Payment New Rules 2026: अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग या यूपीआई (UPI) पेमेंट करते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से आपको चेकआउट के समय कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. घबराइए मत, ये कोई एरर नहीं है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा आपकी सुरक्षा के लिए उठाए गए नए कदम हैं.
RBI ने बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के वेरिफिकेशन को और मजबूत किया जाए. अब सिर्फ SMS पर आने वाला OTP काफी नहीं होगा.
पेमेंट के समय अब नया क्या होगा?
CNBCTV 18 के रिपोर्ट के अनुसार, अब तक हम ज्यादातर OTP पर निर्भर थे, लेकिन जालसाजों ने इसके काट ढूंढ लिए थे. अब RBI ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) को और कड़ा बना रहा है. इसका मतलब है कि पेमेंट पूरा करने के लिए आपको दो अलग-अलग तरीकों से अपनी पहचान बतानी होगी. जैसे- पिन (PIN) के साथ फिंगरप्रिंट या डिवाइस-बेस्ड कन्फर्मेशन के साथ OTP. कुछ मामलों में ‘डायनेमिक ऑथेंटिकेशन’ का इस्तेमाल होगा, जो सिर्फ उसी एक ट्रांजैक्शन के लिए बना होगा.
क्या हर बार एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना होगा?
नहीं, छोटे पेमेंट्स के लिए नियम पहले जैसे ही आसान रहेंगे. कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट, पहले से सेट ऑटो-डेबिट (Recurring payments), गिफ्ट कार्ड, और NETC टोल (फास्टैग) जैसी चीजों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है. लेकिन अगर आप कोई बड़ा या अलग तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपकी लोकेशन या खर्च करने के पुराने तरीके को देखते हुए बैंक आपसे एक्स्ट्रा सुरक्षा चेक मांग सकता है.
ऑथेंटिकेशन के लिए कौन से ऑप्शन मिलेंगे?
बैंक अब आपको सुरक्षा के कई ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे:
- पासवर्ड या पिन (PIN)
- फिंगरप्रिंट या फेस आईडी (Biometrics)
- डिवाइस टोकन
- सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टोकन
बैंक की जिम्मेदारी कैसे बढ़ेगी?
RBI ने साफ कर दिया है कि अगर नियमों में ढील की वजह से कोई धोखाधड़ी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी की होगी. साथ ही, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी नए नियम 1 अक्टूबर 2026 तक लागू कर दिए जाएंगे.
इन बदलावों का सीधा मकसद आपके डिजिटल वॉलेट को चोरों से बचाना और ऑनलाइन बैंकिंग को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाना है.
ये भी पढ़ें: अगले हफ्ते 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Soumya Shahdeo
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




