रोजाना करें 2 से 5 रुपये जमा, हर महीने मिलेगा 3000 रुपये पेंशन, यहां जानें सरकारी स्कीम की डिटेल

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, एआई इमेज

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PM Shram Yogi Maandhan Yojana: बुढ़ापे में कमाई का साधन न रहने की चिंता दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अक्सर रहती है. ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है. इसमें पात्र व्यक्ति हर दिन 2 से पांच रुपये जमा कर हर महीने 3000 रुपये पेंशन पा सकता है.

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PM Shram Yogi Maandhan Yojana: दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, घरेलू कामगार और कम कमाई वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता अक्सर बुढ़ापे की होती है. जब काम करने की ताकत कम हो जाएगी, तब हर महीने का खर्च कैसे चलेगा? ऐसे लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है. इसमें पात्र व्यक्ति को उम्र के हिसाब से हर महीने 55 से 200 रुपये, यानी औसतन रोजाना करीब 2 से 7 रुपये जमा करने होते हैं. सरकार भी उतनी ही रकम अपनी ओर से देती है. 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलती है.

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क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी. इसका मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है. यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, यानी इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है. जो व्यक्ति योजना में शामिल होता है, उसे हर महीने तय रकम जमा करनी होती है. सरकार भी उतनी ही रकम उसके खाते में जमा करती है.

मान लीजिए किसी व्यक्ति का मासिक योगदान 100 रुपये तय है, तो केंद्र सरकार भी उसके लिए हर महीने 100 रुपये जमा करेगी.

कौन ले सकता है योजना का फायदा?

इस योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग उठा सकते हैं. योजना में शामिल होते समय उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा व्यक्ति की महीने की कमाई 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए. घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, भूमिहीन मजदूर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, बीड़ी मजदूर, हथकरघा कामगार और चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोग भी तय शर्तों के अनुसार इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा?

  • अगर कोई व्यक्ति पहले से EPFO, ESIC या सरकार के अंशदान वाली NPS योजना से जुड़ा है, तो वह PM-SYM में शामिल नहीं हो सकता.
  • इसके अलावा इनकम टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

हर महीने कितने रुपये जमा करने होंगे?

योजना में हर महीने कितना पैसा जमा करना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस उम्र में इससे जुड़ रहे हैं. कम उम्र में योजना से जुड़ने पर कम पैसा जमा करना पड़ता है. उम्र ज्यादा होने पर योगदान भी बढ़ जाता है. हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करने होते हैं. उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी जमा करती है.

योजना से जुड़ने की उम्रआपका मासिक योगदानसरकार का मासिक योगदान
18 साल₹55₹55
25 साल₹80₹80
29 साल₹100₹100
30 साल₹105₹105
35 साल₹150₹150
40 साल₹200₹200

उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है, तो उसे हर महीने 55 रुपये देने होंगे. वहीं 40 साल की उम्र में शामिल होने वाले व्यक्ति को 200 रुपये हर महीने जमा करने होंगे. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होती है.

कब मिलना शुरू होगा 3,000 रुपये?

योजना की शर्तें पूरी करने और 60 साल की उम्र तक तय योगदान करने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है. पेंशन की रकम सीधे लिंक किए गए बैंक खाते में भेजी जाती है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी Common Service Centre यानी CSC पर जाकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है. CSC पर आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देकर नामांकन कराया जा सकता है. पहली किस्त नकद जमा की जा सकती है. इसके बाद हर महीने तय रकम बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए कटती है. योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है. पात्र व्यक्ति आधिकारिक Maandhan Portal maandhan.in के जरिए नामांकन कर सकता है.

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