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इस दिन से आपका पैन हो जाएगा निष्क्रिय, अभी ही कर लें यह काम, 31 मार्च है आखिरी तारीख

PAN-Aadhaar Link: सरकार ने 31 मार्च 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि इस अवधि तक अगर आधार का पैन के साथ लिंकिंग नहीं होता है तो पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.

PAN-Aadhaar Link: आधार कार्ड की तरह पैन भी काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है. वित्तीय लेनदेन से लेकर बैंकों में खाता खुलवाने में इसकी अनिवार्य जरूरत होती है. हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है.
सरकार ने इसकी अहमियत को देखते हुए इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यानी 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा.

31 मार्च लिंक करने की आखिरी तारीख: गौरतलब है कि देश में कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN, पैन) में से करीब 48 करोड़ को अब तक आधार से लिंक किया जा चुका है. वहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक अगर आधार से पैन का मिलान (Pan Aadhaar link) नहीं किया तो लोगों को बिजनेस और टैक्स से जुड़े कामों में इसका लाभ नहीं मिल पाएंगे.

बता दें सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना (Pan Aadhaar Linking) अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने 31 मार्च 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि इस अवधि तक अगर आधार का पैन के साथ लिंकिंग नहीं होता है तो पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.

अप्रैल से पैन हो जाएगा निष्क्रिय: मसलन पैन को आधार (Pan Aadhaar link) से जोड़ने को लेकर कई बार जागरूकता अभियान चलाया गया है. सरकार ने कई बार समय सीमा भी बढ़ाई है. लेकिन अब इसक आखिरी तय सीमा घोषित कर दिया गया है. 31 मार्च 2023 तक अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल से पैन ही निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में पैन कार्ड धारी को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा. क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा.

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क्या उठाना होगा नुकसान: अगर कोई तय समय पर अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करता तो उसका पैन निष्क्रिय हो सकता है. ऐसे में वो आयकर रिटर्न (Income Tax Return) नहीं दाखिल कर पाएगा. इसके अलावा वो अपने लंबित रिटर्न का रिन्यूअल भी नहीं कर पाएगा. ऐसे में जरूरी है कि तय समय यानी 31 मार्च तक आप हर हाल में अपने पैन और आधार को लिंक करा लें.

ऐसे लिंक करा सकते हैं पैन से आधार: पैन आधार को लिंक करना अब बेहद आसान हैं. इसे घर बैठे में आसानी से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पर जाएं. बाईं तरफ क्विक लिंक का ऑप्शन मिलेगा. यहां लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद पैन आधार नंबर सबमिट करें. जरूरी जानकारी भरने के बाद एक ओटीपी, जिसके आपको दर्ज करना है. इसके बाद आधार से आपका पैन लिंग हो जाएगा.

भाषा इनपुट के साथ

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Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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