बिना हेल्थ इंश्योरेंस वाले सीनियर सिटिजन के मेडिकल खर्च पर मिलेगी ₹50,000 तक टैक्स छूट, जानिए Section 80D के नियम

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बिना हेल्थ इंश्योरेंस वाले वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल खर्च पर ₹50,000 तक की टैक्स छूट ITR फाइलिंग के दौरान पाएं. यह लाभ केवल ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए है. जानें Section 80D के नियम और कैसे उठाएं फायदा.

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ITR Filing 2026 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ ही टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के विकल्प तलाश रहे हैं. अगर आप पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) का चुनाव करते हैं, तो Income Tax Act की Section 80D के तहत कुछ खास मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.

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यह प्रावधान खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. ऐसे मामलों में मेडिकल खर्च पर अधिकतम ₹50,000 तक की टैक्स कटौती (Deduction) का दावा किया जा सकता है.

Section 80D क्या है?

Section 80D के तहत टैक्सपेयर्स को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें केवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ही नहीं, बल्कि कुछ मामलों में मेडिकल खर्च और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी शामिल हैं.

हालांकि, यह लाभ केवल Old Tax Regime चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है. New Tax Regime अपनाने वाले इस डिडक्शन का दावा नहीं कर सकते.

Section 80D में किन खर्चों पर मिलती है टैक्स छूट?

1. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम

अगर आपने अपने या परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा है, तो Section 80D के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

ध्यान रखें.

  • भुगतान कैश में नहीं होना चाहिए.
  • भुगतान संबंधित वित्त वर्ष के दौरान किया गया होना चाहिए.

2. सीनियर सिटिजन के मेडिकल खर्च

यदि वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक) के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके इलाज पर किए गए वास्तविक मेडिकल खर्च पर अधिकतम ₹50,000 तक की टैक्स छूट मिल सकती है.

यह सीमा 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से अधिक दोनों आयु वर्ग के लिए समान है.

3. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप

रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य जांच (Preventive Health Check-up) पर अधिकतम ₹5,000 तक का डिडक्शन लिया जा सकता है.

इस खर्च का भुगतान कैश में भी किया जा सकता है.

क्या बच्चे अपने माता-पिता के मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट ले सकते हैं?

हां. यदि आप अपने माता-पिता के मेडिकल बिल का भुगतान करते हैं, तो कुछ शर्तों के साथ Section 80D का लाभ मिल सकता है.

शर्तें.

  • माता-पिता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो.
  • उनके पास सक्रिय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी न हो.
  • मेडिकल खर्च वास्तव में उसी वित्त वर्ष में किया गया हो.
  • अधिकतम ₹50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा.

किन लोगों को यह लाभ नहीं मिलेगा?

निम्न स्थितियों में Section 80D का यह लाभ उपलब्ध नहीं होगा.

  • आपने New Tax Regime चुना है.
  • वरिष्ठ नागरिक के पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है और उसी खर्च पर दावा किया जा रहा है.
  • निर्धारित शर्तों के अनुरूप खर्च नहीं किया गया है.

Old Tax Regime बनाम New Tax Regime

विषयOld Tax RegimeNew Tax Regime
Section 80D का लाभहांनहीं
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शनहांनहीं
सीनियर सिटिजन मेडिकल खर्चहांनहीं
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअपहांनहीं

ITR भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • मेडिकल खर्च के सभी बिल और भुगतान के रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.
  • यदि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो इसका सही विवरण दर्ज करें.
  • Old Tax Regime चुनने से पहले दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स की तुलना जरूर करें.
  • केवल पात्र खर्चों पर ही डिडक्शन क्लेम करें.

इसका फायदा किसे होगा?

सबसे ज्यादा लाभ उन परिवारों को होगा.

  • जो अपने बुजुर्ग माता-पिता के इलाज का खर्च उठाते हैं.
  • जिनके माता-पिता के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है.
  • जिन्होंने Old Tax Regime चुना है.
  • जो ITR दाखिल करते समय टैक्स बचाना चाहते हैं.

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