Income Tax Return Verification: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले बड़ी संख्या में लोगों का रिटर्न अभी तक नहीं आया है. ऐसे लोगों को लेकर आयकर विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Tax) ने बताया कि आयकर विभाग आईटीआर को त्वरित और कुशल तरीके से संसाधित करने के लिए प्रतिबद्ध है. अभी तक सत्यापित नहीं किए गए 14 लाख रिटर्न के संदर्भ में सीबीडीटी ने कहा कि रिटर्न सत्यापित न करने से प्रसंस्करण में देरी होती है. उसने करदाताओं से सत्यापन प्रक्रिया तुरंत पूरी करने का आग्रह भी किया. इसके साथ ही सीबीडीटी ने 12 लाख करदाताओं से भी शीघ्र कदम उठाने को कहा है जिनसे अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि करदाता ने अपने बैंक खाते को ही सत्यापित नहीं किया है. सीबीडीटी ने कहा कि बैंक खाता सत्यापित न होने से वह स्वीकृत रिफंड भी भेज पाने में असमर्थ है. सीबीडीटी ने करदाताओं से रिफंड के लिए अपने बैंक खातों को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करने का अनुरोध किया है.
अभी तक 6.98 करोड़ लोगों ने भरा टैक्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 6.98 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं जिनमें से छह करोड़ से अधिक प्रसंस्कृत किए जा चुके हैं. आयकर एवं कॉरपोरेट कर से संबंधित शीर्ष निकाय सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कुछ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के मामले में करदाताओं की तरफ से कुछ जानकारी न मुहैया कराने या जरूरी कदम न उठाने से विभाग उनका प्रसंस्करण नहीं कर पा रहा है. सीबीडीटी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर में से लगभग 14 लाख रिटर्न को करदाताओं ने अभी तक सत्यापित नहीं किया है. इसके अलावा विभाग ने 12 लाख करदाताओं से आय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है और इस संबंध में उन्हें ई-फाइलिंग खातों से अवगत करा दिया गया है. इसके साथ ही कुछ आईटीआर जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने बैंक खातों को सत्यापित नहीं किया है.
88 प्रतिशत का प्रसंस्करण हुआ पूरा
सीबीडीटी ने कहा कि कर आकलन वर्ष 2023-24 में पांच सितंबर तक कुल 6.98 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं जिनमें से 6.84 करोड़ रिटर्न सत्यापित हैं. छह करोड़ से अधिक आईटीआर यानी कुल सत्यापित रिटर्न में से 88 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा चुका है. आयकर विभाग ने 2.45 करोड़ से अधिक रिटर्न जमाकर्ताओं को रिफंड जारी कर दिया है. आयकर रिटर्न जमा करने के बाद उसका सत्यापन करना जरूरी होता है. उसके बाद ही आयकर विभाग उस रिटर्न का प्रसंस्करण करता है और रिफंड संबंधी दावों का निपटारा करता है. आईटीआर के प्रसंस्करण में लगने वाला औसत समय निर्धारण वर्ष 2019-20 में 82 दिन और निर्धारण वर्ष 2022-23 में 16 दिन का था. इस समय को निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए घटाकर 10 दिन कर दिया गया है.
ई-वेरिफिकेशन कैसे करें
इनकम टैक्स भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. इसके लिए आयकर विभाग के द्वारा 120 दिनों का वक्त दिया जाता है. वेरिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करें. रिटर्न को ई-फाइल करने के बाद, आपको ई-वेरिफिकेशन का चयन करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं. आप ई-वेरिफिकेशन का उपयोग करके अपने रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं और बिना इंटरनेट बैंकिंग या डीमैट खाता के बैंक अकाउंट को लिंक किए, रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं. आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध होते हैं. इसमें आधार ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन होता है. अपने आधार संख्या के साथ ओटीपी प्राप्त करके ई-वेरिफिकेशन करें. इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट के साथ भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं. आप अपने डीमैट खाता का उपयोग करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
आयकर विभाग ने दिल्ली, मुंबई में ई-एडवांस रूलिंग को चालू किया
आयकर विभाग ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिए गए हैं। ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर, 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए तीन बोर्डों का गठन किया था. इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष शारीरिक हस्तक्षेप वाला और अधिक कुशल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए ई-एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई थी. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड का संचालन शुरू हो गया है. इन बोर्डों ने ई-मेल-आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है.
अब टैक्स भरना होगा और आसान
आयकर विभाग ने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ एक नए रंगरूप में अपनी वेबसाइट पेश की. नयी वेबसाइट को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने उदयपुर में आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा आयोजित ‘चिंतन शिविर’ में पेश किया. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने और नयी तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है. नयी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल लेआउट के साथ फिर से डिजायन किया गया है. वेबसाइट में नयी सुविधाओं के साथ सामग्री के लिए एक ‘मेगा मेनू’ भी है.