दिसंबर 2017 से पहले बिके पुराने वाहनों के लिये फास्टैग अनिवार्य, सरकार ने दिया प्रस्ताव
Author : Agency Published by : Prabhat Khabar Updated At : 04 Sep 2020 11:11 AM
सरकार ने टोल शुल्क (Toll Tax) के डिजिटल व आईटी-आधारित भुगतान (Digital and IT based Payment ) को बढ़ावा देने के लिये एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये पुराने वाहनों के लिये फास्टैग (Fastag) अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गयी है और जैसे ही नियमों में संशोधन हो जाता है, एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिये फास्टैग अनिवार्य हो जायेगा.
नयी दिल्ली : सरकार ने टोल शुल्क के डिजिटल व आईटी-आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिये एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये पुराने वाहनों के लिये फास्टैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गयी है और जैसे ही नियमों में संशोधन हो जाता है, एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिये फास्टैग अनिवार्य हो जायेगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये पुराने वाहनों के लिये फास्टैग अनिवार्य किये जाने को लेकर एक मसौदा अधिसूचना जारी की गयी है और सभी संबंधित पक्षों से टिप्पणियां मांगी गयी है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधित प्रावधान को एक जनवरी 2021 से लागू करने का प्रस्ताव है.
सरकार ने तीसरा पक्ष का नया बीमा पाने के लिये भी वैध फास्टैग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसे एक अप्रैल 2021 से लागू करने का प्रस्ताव है.
Posted By: Pawan Singh
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