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Driving Licence Latest Updates : घर बैठे ऐसे बनवाएं अपना डीएल! एक्सपायर हो गया ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी , तो टेंशन नहीं लें, जानें ये खबर

Driving licence/ Vehicle Papers Validity Extended By September 2021 amid corona lockdown : ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. कोरोना वायरस महामारी और देश के अगल-अलग राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढाने का काम किया है.

  • ड्राइविंग लाइसेंस , पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढी

  • दस्तावेजों की वैधता अब 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है

  • लॉकडाउन के कारण इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है

Driving licence/ Vehicle Papers Validity Extended By September 2021 : ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. कोरोना वायरस महामारी और देश के अगल-अलग राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढाने का काम किया है.

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अब 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है. इस बाबत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को परामर्श भेजा है जिसमें कहा गया है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का काम कर रहा है. इसका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.

आपको बता दें कि इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाने का काम किया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है.

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आगे परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मानने का काम करें. यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं तो आइए आज आपको ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका बताते हैं…

इन दस्तावेजों की जरूरत होगी

आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जारी कोई आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र.

आयु प्रमाण के लिए आपके पास 10वीं कक्षा का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या मिजिस्ट्रेट द्वारा जारी एफिडेविट

आवेदन करने के लिए उम्र सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए.

ऐसे ऑनलाइन बनवायें ड्राइविंग लाइसेंस : लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट ttps://Parivahan.Gov.In/ पर जाएं. यहां आपको राज्यों की सूची में अपने राज्य का नाम सलेक्ट करने की जरूरत होगी. इसके बाद लर्निंग के लिए ऑप्शन पर क्लिक कर दें. फॉर्म पूरा भरने के बाद एक नंबर जेनरेट हो जाएगा, जिसे प्रिंट कर लें. इसके बाद उम्र प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होगा. फॉर्म भरने और आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत होगी. इसके बाद आगे आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होगा. इसके लिए फीस भरना होगा. यहां चर्चा कर दें कि लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए मान्य होगा, इस बीच आपको पक्का लाइसेंस लेना जरूरी होगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट आपको आरटीओ की ओर से जारी समय और स्थान पर जाना होगा.

Posted By : Amitabh Kumar

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