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लॉकडाउन की अवधि के लिए Transport Allowance नहीं ले पायेंगे केंद्रीय कर्मचारी, ये हैं कारण…

TA for Central Government Employees : क्या आप केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारी हैं? लॉकडाउन के दौरान क्या आपको वर्क फ्रॉम होम (Work from home0 की सुविधा मिली थी? तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्या आपको मालूम है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance ) नहीं देगी.

TA for Central Government Employees : क्या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं? लॉकडाउन के दौरान क्या आपको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिली थी? तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्या आपको मालूम है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं देगी.

लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने ऑफिस अटेंड नहीं किया था उन्हें सरकार की ओर से टीए नहीं दिया जायेगा. डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने एक आफिस मेमोरेंडम (O.M.) के जरिए यह सूचना दी है. इस आदेश के बाद अब वैसे कर्मचारी जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान वर्क फॉम होम किया था वे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे.

जानकारी के अनुसार यह ऑफिस मेमोरेंडम में एक दिसंबर को जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर से आफिस और ऑफिस से घर आने- जाने के खर्च के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है. लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूरे महीने तक कर्मचारियों ने आफिस अटेंड नहीं किया है ऐसे में उन्हें उस महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा.

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चूंकि सरकार ने दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लॉकडाउन के दौरान दी थी, इसलिए ये लोग भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए क्लेम दाखिल नहीं कर सकेंगे. साथ ही ऐसे कर्मचारी जिन्हें सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान आफिस आने-जाने के लिए गाड़ी मुहैया करायी गयी थी वे भी टीए के लिए दावा नहीं कर पायेंगे.

Posted By : Rajneesh Anand

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Prabhat Khabar Digital Desk
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