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जियो की मुफ्त पेशकश पर टीडीसैट ने ट्राई से स्पष्टीकरण मांगा

नयी दिल्ली : दूरंसचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने रिलायंस जियो की मुफ्त पेशकश पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से स्पष्टीकरण मांगा है. टीडीसैट ने ट्राई से पूछा है कि क्या जियो ने अपनी दो मुफ्त पेशकशों – वेलकम ऑफर और हैपी न्यू ईयर ऑफर के बारे में नियामक और ग्राहकों को […]

नयी दिल्ली : दूरंसचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने रिलायंस जियो की मुफ्त पेशकश पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से स्पष्टीकरण मांगा है. टीडीसैट ने ट्राई से पूछा है कि क्या जियो ने अपनी दो मुफ्त पेशकशों – वेलकम ऑफर और हैपी न्यू ईयर ऑफर के बारे में नियामक और ग्राहकों को यह सूचना दी थी कि दोनों योजनाओं में अंतर है.

टीडीसैट ने ट्राई को विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है. टीडीसैट ने पूछा है कि क्या सेवाप्रदाता ने ट्राई को यह सूचित किया कि ‘हैपी न्यू ईयर’ पेशकश ‘पहली यानी वेलकम’ पेशकश से भिन्न है. क्या इसके बारे में ट्राई के प्रावधानों के अनुरुप ब्योरा दिया गया है.

टीडीसैट ने ट्राई से यह भी पूछा है कि क्या दोनों पेशकशों के प्रावधान तथा उनका क्रियान्वयन दूरसंचार शुल्क आदेश तथा दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण नियमन के अनुरुप हुआ है. ट्राई से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को यह सूचना दी थी कि दोनों पेशकशों में भिन्नता है और क्या इसके लिए ग्राहकों की अनुमति ली गयी थी.

इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या इन पेशकशों में दर योजना, विशेष दर वाउचर या कुछ और था. टीडीसैट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की है. पिछले सप्ताह ट्राई ने इस मामले में जियो को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उसकी मोबाइल सेवाओं पर मुफ्त कॉलिंग तथा डाटा प्लान प्रचार की पेशकशों के लिए नियामकीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं है.

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