सरकार ने बैंकों को खाताधारकों से PAN लेने की सलाह दी
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

नयी दिल्ली : सरकार ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है. इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से आज जारी […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : सरकार ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है. इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से आज जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘आयकर नियमों में संशोधन किया गया है. इसके तहत बैंक वैसे खातों में 28 फरवरी 2017 तक पैन या फार्म 60 (जहां पैन नहीं है) को सभी मौजूदा बैंक खातों से जोडेंगे जहां पहले से यह नहीं है.’ इसमें मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) शामिल नहीं हैं.
जिन लोगों के पास बैंक खाता है लेकिन उन्होंने पैन या फार्म 60 जमा नहीं किया है, उन्हें पैन या फार्म 60 28 फरवरी 2017 तक बैंकों में जमा करने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह नियम मूल बचत बैंक जमा खातों पर लागू नहीं होगा। ये खाते शून्य राशि वाले बचत खाते हैं जिसमें जनधन खाता शामिल हैं
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










