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7th Pay Commission : होली से पहले महंगाई भत्ते पर सरकारी कर सकती है बड़ी घोषणा, कर्मचारियों का DA बढ़कर हो सकता है 21 फीसदी

7th Pay Commission, DA Hike, New Pension Rule, Modi Government, Central Employee सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. फिलहाल महंगाई भत्ता 17 फीसदी है. अगर 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कुल भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा. वैसे में कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी वृद्धि हो जाएगी.

  • नरेंद्र मोदी सरकार सरकार कर्मचारियों को जल्द दे सकती है डीए का तोहफा

  • होली से पहले हो सकता है डीए का ऐलान

  • दिव्यांग आश्रितों को सरकार ने दी बड़ी राहत

कोरोना काल में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से निराश सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल खुशियों से भरा हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को बहुत जल्द डीए का तोहफा दे सकती है. हालांकि लंबे समय से यह खबर चल रही है और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार लंबा होता जा रहा है. लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को होली का तोहफा दे सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. फिलहाल महंगाई भत्ता 17 फीसदी है. अगर 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कुल भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा. वैसे में कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी वृद्धि हो जाएगी. वहीं ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 4 फीसदी एरियर भी दे सकती है. वैसे में कुल डीए बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगा. हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है. सरकार ने इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है.

इधर केंद्र सरकार ने हाल ही में बजट के दौरान बड़ी घोषणा की. जिसमें बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों की मौत पर के परिवार वालों को पेंशन के रूप में अब 1.25 लाख रुपये मिलेंगे. अब तक यह सीमा अधिकतम 45 हजार रुपये थी.

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दिव्यांग आश्रितों को राहत

सरकार ने बजट में मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया, जो मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त हैं. यदि कुल आय पात्र पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी सेवक / पेंशनभोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से 30 प्रतिशत से कम है तो वे पूरे जीवन के लिये पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे. साथ ही वे महंगाई राहत के भी पात्र होंगे. इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 (6) के तहत मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के बच्चे/भाई-बहन मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है और वह इसके कारण आजीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो पूरे जीवन पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे. केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों बहुत जल्द डीए का तोहफा देने तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By – Arbind kumar mishra

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