ePaper

कॉल ड्राप संबंधी आदेश पर HC ने TRAI से मांगा जवाब

Updated at : 14 Dec 2015 2:32 PM (IST)
विज्ञापन
कॉल ड्राप संबंधी आदेश पर HC ने TRAI से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट नेसोमवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका परसोमवार को जवाब तलब किया. ट्राई ने आदेश जारी कर मोबाइल सेवाएं देने वाली दूरसंचार कंपनियों को एक जनवरी से कॉल ड्राप होने पर उपभोक्ताओं की अनिवार्यत: क्षतिपूर्ति करने को कहा […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट नेसोमवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका परसोमवार को जवाब तलब किया. ट्राई ने आदेश जारी कर मोबाइल सेवाएं देने वाली दूरसंचार कंपनियों को एक जनवरी से कॉल ड्राप होने पर उपभोक्ताओं की अनिवार्यत: क्षतिपूर्ति करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने दूरसंचार परिचालकों की याचिकापरसुनवाईकरतेहुए ट्राई के खिलाफ नोटिस जारी किया है. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ओर से दर्ज याचिका में ट्राई के आदेश को विरोधाभासी और घातक कहा है.

पीठ ने कहा है कि चूंकि इसे पहली जनवरी, 2016 से लागू किया जाना है इसलिए हम सरकार का पक्ष सुनेंगे और आदेश पारित करेंगे. याचिका में कंपनियों ने ड्राप के 16 अक्तूबर के उक्त आदेश को रद्द किये जाने की मांग की है. नियामक ने कंपनियों को अपने नेटवर्क के उपभोक्ताओं को प्रति कॉल ड्राप एकरुपये की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है. एक दिन में अधिकतम तीन काल के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola