ePaper

बाजार में जोरदार वापसी करेगी ''मैगी'', प्रयोगशाला टेस्‍ट पास

Updated at : 16 Oct 2015 2:51 PM (IST)
विज्ञापन
बाजार में जोरदार वापसी करेगी ''मैगी'', प्रयोगशाला टेस्‍ट पास

नयी दिल्ली : नेस्ले इंडिया ने आज कहा कि बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच के लिए तीन विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में भेजे गये मैगी ब्रांड इंस्टैंट नूडल्स के सभी नमूने सही निकले. इन परीक्षणों में खरा उतरने के बाद अब मैगी की एक बार फिर से बाजार में वापसी रास्ता खुल गया है. मैगी […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : नेस्ले इंडिया ने आज कहा कि बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच के लिए तीन विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में भेजे गये मैगी ब्रांड इंस्टैंट नूडल्स के सभी नमूने सही निकले. इन परीक्षणों में खरा उतरने के बाद अब मैगी की एक बार फिर से बाजार में वापसी रास्ता खुल गया है. मैगी में सीसे की मात्रा कानून के तहत तय सीमा से अधिक पाये जाने के बाद देशभर में इस पर प्रतिबंध लगाया दिया गया था. बंबई उच्च न्यायालय ने मैगी के नमूनों का नये सिरे से परीक्षण का निर्देश दिया था.

कंपनी ने यह भी कहा कि अब वह नये उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री तभी शुरू करेगी, जब उनको अधिकृत प्रयोगशालाओं की हरी झंडी मिल जाएगी. नेस्ले इंडिया ने बयान में कहा, ‘हमें बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तीनों बतायी गयी प्रयोगशालाओं में किये गये परीक्षण के नतीजे मिल गए हैं. तीनों प्रयोगशालाओं ने छह प्रकार के उत्पादों के सभी 90 नमूनों को उपयुक्त करार दिया है.

इन सभी नमूनों में सीसे की मात्रा अनुमति योग्य सीमा के अंदर पायी गयी है.’ कंपनी ने पूर्व में कहा था कि उसकी योजना मैगी को इस साल के अंत तक बाजार में लाने की है. अब उसने कहा है कि वह मैगी नूडल्स को जल्द से जल्द बाजार में पेश करना चाहती है.नेस्ले इंडिया ने जोर देकर कहा कि मैगी नूडल्स सुरक्षित हैं. कंपनी ने कहा, ‘उसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में 20 करोड पैक के बीच से लिये गये 3,500 से अधिक नमूनों के परीक्षण देश विदेश की प्रयोगशालाओं में करा हैं और उन सभी की रिपोर्टों में उल्हें सही बताया गया है.’

इसके अलावा कई अन्य देशों मसलन अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और अन्य में भारत में बनी मैगी नूडल्स को मानव उपभोग के लिए उचित पाया गया है. कंपनी ने कहा कि नेस्ले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और अन्य अंशधारकों के साथ इस मुद्दे पर सहयोग करती रहेगी. इस साल जून में एफएसएसएआई ने मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे उपभोग के लिए ‘असुरक्षित और खतरनाक’ बताया था. उस समय इसमें सीसे की मात्रा अनुमतियोग्य सीमा से अधिक पायी गयी थी. कंपनी ने इस नूडल्स ब्रांड को उसके बाद बाजार से हटा लिया था.

नेस्ले इंडिया एफएसएसएआई के प्रतिबंध को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. अदालत ने अगस्त में अपने निर्णय में मैगी नूडल्स से राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध हटा लिया था, लेकिन देश की तीन स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में इसके नमूनों का नये सिरे से परीक्षण का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के 5 जून के प्रतिबंध के आदेश को भी खारिज कर दिया था. साथ ही उसने महाराष्ट्र के खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) के भी इस उत्पाद पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द कर दिया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola