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विदेश में जमा कालेधन का ब्‍योरा 30 सितंबर तक दें, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख ने चेतावनी दी है कि विदेशों में कालाधन रखने वाले यदि समय रहते विभाग के समक्ष उसका विवरण प्रस्तुत नहीं करते तो उनकों उनको सभी कानूनी परिणाम झेलने होंगे और कर अधिकारी उनका पीछा करेंगे. गौर तलब है कि एक नये कानून के तहत ऐसे लोगों […]

नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख ने चेतावनी दी है कि विदेशों में कालाधन रखने वाले यदि समय रहते विभाग के समक्ष उसका विवरण प्रस्तुत नहीं करते तो उनकों उनको सभी कानूनी परिणाम झेलने होंगे और कर अधिकारी उनका पीछा करेंगे. गौर तलब है कि एक नये कानून के तहत ऐसे लोगों को अपनी विदेशों में पड़ी धन सम्पत्ति का विवरण सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है जिसकी सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

30 सितंबर को समाप्त हो रही 90 दिन की अनुपालन अवधि में विदेशों में जमा अघोषित धन सम्पत्ति की जानकारी देने वाले को किसी तरह से प्रताडित नहीं करने और सूचना की गोपनीयता का प्रावधान किया गया है. इस सुविधा के तहत 30 सितंबर तक जानकारी देने और उसके बाद उस पर कर और जुर्माना (30 प्रतिशत कर और इतना ही जुर्माना) भरने के लिए तीन महीने का समय और दिया गया है.
सीबीडीटी की चेयरपर्सन अनिता कपूर ने कहा, ‘‘कल यदि पता चलता है कि कुछ गलत है और कालाधन रखने वाले व्यक्ति ने कर-रिटर्न में जानकारी नहीं दी है, तो फिर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित व्यक्ति पर होगी. यदि आप एकबारगी घोषणा सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब हम यह मान लेंगे कि आप जानबूझकर अपनी विदेश संपत्ति को छुपा रहे हैं.
जब आप कानून को नजरंदाज करेंगे तो फिर कानून के परिणाम भी आपको भुगतने पडेंगे. ‘ सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि आयकर विभाग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर अपने सूचना तंत्र को मजबूत बना रहा है ताकि वह ऐसे लोगों को पकड़ने में सक्षम हो सके जो देश की कर अनुपालन संस्कृति को बिगाड रहे हैं.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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