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सूचीबद्ध कंपनियों को धोखाधडी के बारे में विशेष ब्यौरा देना होगा

नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी के नये कडे खुलासा नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को अपने कार्यकारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधडी और इसके वित्तीय असर की ब्यौरेवार विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करानी होगी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के इन कडे नियमों से सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बाजार के लिहाज से संवेदनशील सूचनाओं को […]

नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी के नये कडे खुलासा नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को अपने कार्यकारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधडी और इसके वित्तीय असर की ब्यौरेवार विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करानी होगी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के इन कडे नियमों से सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बाजार के लिहाज से संवेदनशील सूचनाओं को चयनित रूप से लीक करने पर रोक लगेगी.

इसके साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा भी होगी. सेबी के निदेशक मंडल ने खुलासा नियमों में बदलावों को मंजूरी दी है ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके. नये नियमों के तहत कंपनी को धोखाधडी, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) की गिरफ्तारी या उसकी चूक का कोई भी मामला होने पर तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी.

कंपनियों को इसका ब्यौरा शेयर बाजारों को देना होगा. इसके साथ ही कंपनियों को इस तरह की घटना के अनुमानित असर, इसमें शामिल लोगों आदि का ब्यौरा भी शेयर बाजारों को देना होगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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