देशभर में एमएनपी की सुविधा 3 मई से, ट्राई ने नियमन में संशोधन किया

नयी दिल्ली : मोबाइल उपभोक्ता 3 मई से देशभर में कहीं भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत उपभोकताओं को अपना आपरेटर बदलने की सुविधा मिलती है, जबकि उनका मोबाइल नंबर कायम रहता है. भारतीय दूरंसचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एमएनपी पर नियमन में संशोधन किया है. फिलहाल उपभोक्ताओं को […]
नयी दिल्ली : मोबाइल उपभोक्ता 3 मई से देशभर में कहीं भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत उपभोकताओं को अपना आपरेटर बदलने की सुविधा मिलती है, जबकि उनका मोबाइल नंबर कायम रहता है. भारतीय दूरंसचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एमएनपी पर नियमन में संशोधन किया है.
फिलहाल उपभोक्ताओं को सिर्फ उनके दूरसंचार सर्किल में ही एमएनपी की अनुमति है. ज्यादातर मामलों में यह राज्य तक सीमित रहता है. उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति दिल्ली से चेन्नई स्थानांतरित होता है, तो वह आपरेटर का चयन कर सकता है, जबकि उसका पुराना नंबर कायम रहेगा.
ट्राई ने आज जारी बयान में कहा, ‘दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 में छठा संशोधन जारी किया है. इससे 3 मई, 2015 से देशभर में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी.’ दूरसंचार विभाग ने 3 नवंबर को एमएनपी लाइसेंस करार में संशोधन जारी किया था. उसने कहा था कि देशभर में एमएनपी का कार्यान्वयन लाइसेंस में संशोधन की तारीख के छह माह के भीतर होगा.
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