अडाणी की याचिका खारिज
Updated at : 19 Jan 2015 8:53 PM (IST)
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अडाणी पावर लि. की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें लैंकों इन्फ्राटेक द्वारा उसकी कर्नाटक के उडुपी जिले की 1200 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना के शेयरों की बिक्री पर रोक लगाने की अपील की गई थी. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने संबंधित पक्षों से दोनों के […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अडाणी पावर लि. की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें लैंकों इन्फ्राटेक द्वारा उसकी कर्नाटक के उडुपी जिले की 1200 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना के शेयरों की बिक्री पर रोक लगाने की अपील की गई थी.
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने संबंधित पक्षों से दोनों के बीच हुए करार के तहत मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरु करने को कहा है, जिससे अडाणी के 6,000 करोड़ रुपये में लैंको के बिजली संयंत्र के प्रस्तावित अधिग्रहण के विवाद का निपटान किया जा सके.
अडाणी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उडुपी पावर कारपोरेशन में शेयरों की बिक्री या इस इकाई में किसी तीसरे पक्ष के हित के सृजन पर रोक की मांग की थी. उसका कहना था कि यह दोनों के बीच हुए शेयर खरीद करार का उल्लंघन होगा.
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