सालाना 20 रुपये प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा, जानिए कौन ले सकता है इस सरकारी योजना का लाभ

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

Sarkari Scheme: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सालाना सिर्फ 20 रुपये का प्रीमियम देना होता है. दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है. योजना 18 से 70 साल के पात्र बैंक या पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए है. यहां जानें योजना की पूरी डिटेल.

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Sarkari Scheme: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है. इसके तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता होने पर बीमा किए हुए व्यक्ति या उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है. इसका कवर हर साल 1 जून से 31 मई तक रहता है, लेकिन पात्र व्यक्ति बीच में भी योजना से जुड़ सकता है. सदस्यता लेने के बाद से ही कवर लागू हो जाता है. इसके लिए सालाना केवल 20 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है. यह राशि ऑटो-डेबिट के जरिए खाते से कटती है. 31 मई के बाद अगले साल का कवर जारी रखने के लिए फिर से प्रीमियम देना होता है.

कितना देना होता है प्रीमियम?

PMSBY के तहत हर सदस्य को सालाना 20 रुपये प्रीमियम देना होता है. यह रकम बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए काटी जाती है. हर साल की बीमा अवधि शुरू होने से पहले, आमतौर पर 1 जून तक प्रीमियम खाते से कट जाता है.

कितने समय के लिए मिलता है बीमा कवर?

योजना के तहत बीमा कवर एक साल के लिए मिलता है. इसकी अवधि 1 जून से अगले साल 31 मई तक रहती है. कवर जारी रखने के लिए हर साल प्रीमियम का भुगतान जरूरी है.

दुर्घटना में मृत्यु पर कितनी मिलेगी रकम?

अगर बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी.

पूर्ण दिव्यांगता पर भी मिलेंगे 2 लाख रुपये

दुर्घटना में दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाने, दोनों हाथ या दोनों पैर काम करना बंद कर देने या एक आंख की रोशनी के साथ एक हाथ या पैर का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म होने पर बीमा किए हुए व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे.

आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये

अगर दुर्घटना में एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली जाती है या एक हाथ अथवा एक पैर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाता है तो बीमा किए हुए शख्स को 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी.

कौन ले सकता है PMSBY का लाभ?

इस योजना का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है और जिनका किसी सहभागी बैंक या पोस्ट ऑफिस में व्यक्तिगत खाता है.

योजना में शामिल होने के लिए खाताधारक को अपनी सहमति देनी होती है और खाते से प्रीमियम के ऑटो-डेबिट की अनुमति देनी होती है.

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कब बंद हो सकता है बीमा कवर?

कुछ परिस्थितियों में PMSBY का दुर्घटना बीमा कवर समाप्त या सीमित हो सकता है.

  • बीमित व्यक्ति की उम्र 70 साल होने पर कवर खत्म हो जाएगा. इसके अलावा बैंक खाता बंद होने या खाते में प्रीमियम काटने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर भी बीमा जारी नहीं रहेगा.
  • अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बैंक खातों के जरिए PMSBY में शामिल है और बीमा कंपनी को एक से ज्यादा प्रीमियम मिल जाते हैं, तो भी कुल बीमा कवर 2 लाख रुपये तक ही सीमित रहेगा.

PMSBY के लिए कैसे करें आवेदन?

  • योजना में शामिल होने के लिए खाताधारक अपने बैंक की शाखा में जा सकता है, जहां उसका सेविंग अकाउंट है.
  • आवेदन फॉर्म आधिकारिक जन सुरक्षा वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है.
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें मांगी गई जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करना होगा.
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद सदस्य को Acknowledgement Slip Cum Certificate of Insurance दिया जाएगा.

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प्रीतीश सहाय

लेखक के बारे में

By प्रीतीश सहाय

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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