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SEBI ने डियाजियो के पूर्व अधिकारी पर लगाया सात साल का प्रतिबंध

Updated at : 14 Jan 2020 4:30 PM (IST)
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SEBI ने डियाजियो के पूर्व अधिकारी पर लगाया सात साल का प्रतिबंध

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डियाजियो पीएलसी के पूर्व अधिकारी निशात शैलेश गुप्ता पर पूंजी बाजार में कारोबार से सात साल की रोक लगा दी है. गुप्ता पर यह प्रतिबंध यूनाइटेड स्पिरिट्स से संबंधित भेदिया कारोबार में लगाया गया है. इसके अलावा, नियामक ने गुप्ता से जुड़े तीन लोगों (पूनम […]

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नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डियाजियो पीएलसी के पूर्व अधिकारी निशात शैलेश गुप्ता पर पूंजी बाजार में कारोबार से सात साल की रोक लगा दी है. गुप्ता पर यह प्रतिबंध यूनाइटेड स्पिरिट्स से संबंधित भेदिया कारोबार में लगाया गया है. इसके अलावा, नियामक ने गुप्ता से जुड़े तीन लोगों (पूनम हरीश जशनानी, हरीश परमानंद जशनानी और वरुण हरीश जशनानी) को भेदिया कारोबार मामले में गैर-कानूनी तरीके से कमाये एक करोड़ रुपये के लाभ को ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है.

सेबी ने कहा कि गुप्ता डियाजियो के वैश्विक व्यापार विकास प्रबंधक थे. उनके पास रिले बीवी द्वारा यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरों के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित बोली के बारे में अप्रकाशित संवेदनशील सूचना थी. नियामक ने कहा कि पूनम, हरीश और वरुण ने गुप्ता से मिली सूचना के आधार यूएसएल की ट्रेडिंग गतिविधियों में भेदिया कारोबार किया. गुप्ता, पूनम और हरीश के दामाद तथा वरुण के जीजा हैं.

सेबी के 10 जनवरी को पारित आदेश में कहा गया है कि संबंधित लोगों के बीच नजदीकी संबंध को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि निशात ने उन्हें अप्रकाशित सूचना उपलब्ध करायी थी. पूनम, हरीश और वरुण को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-कानूनी तरीके से कमायी गयी क्रमश: 45.44 लाख, 29.24 लाख और 26.18 लाख रुपये की राशि को 12 फीसदी के वार्षिक ब्याज के साथ 45 दिन में लौटाएं.

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