ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ने की खबर अफवाह, 31 अगस्‍त तक ही कर लें यह काम

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Aug 2019 8:24 PM

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नयी दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने से जुड़ी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को खारिज किया. विभाग ने कहा कि अब भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह उसी तिथि […]

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नयी दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने से जुड़ी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को खारिज किया.

विभाग ने कहा कि अब भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह उसी तिथि तक अपने रिटर्न दाखिल कर लें.

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संज्ञान में यह बात आयी है कि सोशल मीडिया पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने को लेकर एक आदेश प्रसारित हो रहा है. यह बात स्पष्ट की जाती है कि यह आदेश सही नहीं है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक ही दाखिल करें.

आयकर विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर 29 अगस्त के एक आदेश के प्रसारित होने के बाद आया है. इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.

आयकर विभाग का ट्विटर हैंडल सीबीडीटी ही चलाता है और वही उसके लिए नीति निर्माण करने वाला शीर्ष निकाय है. सरकार ने 23 जुलाई 2019 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था. यह पहले 31 जुलाई थी.

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