NCLAT ने जेपी इंफ्रा को जमीन लौटाने के NCLT के आदेश को किया खारिज

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा जेपी इंफ्राटेक को 758 एकड़ जमीन वापस करने के फैसले को खारिज कर दिया. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ ने पिछले साल मई में जयप्रकाश एसोसिएट्स को ये जमीन उसकी अनुषंगी जेपी इंफ्राटेक को वापस करने का निर्देश […]
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा जेपी इंफ्राटेक को 758 एकड़ जमीन वापस करने के फैसले को खारिज कर दिया. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ ने पिछले साल मई में जयप्रकाश एसोसिएट्स को ये जमीन उसकी अनुषंगी जेपी इंफ्राटेक को वापस करने का निर्देश दिया था. एनसीएलटी ने जमीन हस्तांतरण को धोखाधड़ी वाला और कम मूल्यांकन वाला बताया था. इसके बाद सभी बैंकों और जयप्रकाश एसोसिएट्स ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की.
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चेयरमैन एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में सभी बैंकों और जयप्रकाश एसोसिएट्स की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि लेन-देन सही थे और मूल्यांकन कम करने का आरोप साबित नहीं हुआ है. एनसीएलएटी ने कहा कि एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने आदेश को गलत धारणा और तथ्यों को गलत आंकने के आधार पर जारी किया है, जिसमें यह समझा गया कि जो लेन-देन हुआ है, वह तरजीही लेन-देन के तौर पर हुआ. एनसीएलएटी ने कहा कि सभी अपीलों को मंजूरी दी जाती है. हम 16 मई, 2018 को दिये गये आदेश को खारिज करते हैं.
एनसीएलएटी ने मामले में स्पष्ट किया है कि उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है. जेएएल के खिलाफ भी कुछ ऋणदाता बैंक दिवाला प्रक्रिया शुरू किये जाने को लेकर एनसीएलटी पहुंचे हैं. बैंक ने जेपी समूह की अग्रणी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स को कर्ज दिया. यह कर्ज उसकी अनुषंगी जेपी इंफ्राटेक के स्वामित्व वाले भूमि बैंक के एवज में दिया गया.
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