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केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, अगले सप्ताह संसद में दो लेबर बिल पेश कर सकती है सरकार

Updated at : 10 Jul 2019 9:56 PM (IST)
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केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, अगले सप्ताह संसद में दो लेबर बिल पेश कर सकती है सरकार

नयी दिल्ली : श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार दो श्रम विधेयकों को अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है. इसमें से एक काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति विधेयक, 2019 है. इस विधेयक को मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल तीन जुलाई को मजदूरी पर संहिता को मंजूरी दे […]

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नयी दिल्ली : श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार दो श्रम विधेयकों को अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है. इसमें से एक काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति विधेयक, 2019 है. इस विधेयक को मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल तीन जुलाई को मजदूरी पर संहिता को मंजूरी दे चुका है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गंगवार ने संवाददाताओं से कहा कि सदन चल रहा है. इन विधेयकों को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है.

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काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति विधेयक, 2019 पर संहिता के बारे में मंत्री ने कहा कि इससे करीब 10 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा. खनन और बंदरगाह क्षेत्र में जहां एक भी कर्मचारी काम करते हैं, कानून उस पर लागू होगा. उन्होंने कहा कि कई जगह हैं, जहां कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता. विधेयक उसका प्रावधान करता है. कर्मचारियों की नियमित चिकित्सा जांच अनिवार्य किया जायेगा. हमने कर्मचारियों के लिए अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाया है.

मंत्री ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की बेहतरी के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि के लिए भी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और बेहतर कामकाजी स्थिति पूर्व शर्त है, क्योंकि स्वस्थ कर्मचारी अधिक उत्पादक होगा और कार्यस्थल पर दर्घटनाओं का कम होना नियोक्ताओं के लिए लाभकारी है. प्रस्तावित संहिता का मकसद देश के सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्यवर्द्धक कामकाजी स्थिति सुनिश्चित करना है. संहिता सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और कामकाज की स्थिति उन सभी प्रतिष्ठानों में सुनिश्चित करेगा, जहां 10 या अधिक कर्मचारी हैं.

फिलहाल, मौजूदा करीब नौ बड़े क्षेत्रों में यह लागू होता है. इसमें कारखाना कानून-1948, खदान कानून-1952, गोदी श्रमिका (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) कानून-1986 जैसे 13 श्रमिकों कानूनों को समाहित करेगा. मजदूरी संहिता के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली संहिता (मजदूरी विधेयक पर संहिता) को तीन जुलाई, 2019 को मंजूरी दी. यह महत्वपूर्ण संहिता है, जो अगले दो-तीन दिनों में लोकसभा में आयेगी.

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