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Income Tax ने टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को दी चेतावनी, 31 मई तक जानकारी देना जरूरी

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गये टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें. तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होगा. इसे भी […]

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गये टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें. तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होगा.

इसे भी पढ़ें : टैक्स नियमों का पालन नहीं करने पर ब्याज के साथ लगेगा जुर्माना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में शुक्रवार को समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई है. टीडीएस फाइल करने में देरी होने पर रोजना 200 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा. विज्ञापन में आगे कहा गया है कि जिन कटौतीकर्ताओं यानी नियोक्ता ने कर की कटौती की है और निर्धारित तिथि तक उसे जमा नहीं किया वे तुरंत इसे जमा करें और इसके लिए उन्हें खुद को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tds.gov.in पर पंजीकृत करना होगा.

विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन (कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या) सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन (स्थायी खाता संख्या) संख्या सही भरने की सलाह दी है, ताकि वे आसानी से टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकें. टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है.

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है और उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है.

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