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दिल्ली हाइकोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी चोकसी को दंडात्मक कार्रवाई से दी गयी छूट वापस ली

Updated at : 04 May 2018 9:36 AM (IST)
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दिल्ली हाइकोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी चोकसी को दंडात्मक कार्रवाई से दी गयी छूट वापस ली

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी को गिरफ्तारी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से मिले अंतरिम संरक्षण कोगुरुवारको वापस ले लिया.उसे यह संरक्षण 2016 में कंपनी की खुदरा फ्रेंचाइजी के एक मालिक की तरफ से दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में पिछले साल अप्रैल में दिया गया था. न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता […]

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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी को गिरफ्तारी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से मिले अंतरिम संरक्षण कोगुरुवारको वापस ले लिया.उसे यह संरक्षण 2016 में कंपनी की खुदरा फ्रेंचाइजी के एक मालिक की तरफ से दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में पिछले साल अप्रैल में दिया गया था. न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने पुलिस का बयान सुनने के बाद यह आदेश दिया. पुलिस ने अदालत के समक्ष कहा कि चोकसी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, उनकी तरफ से जो पते दिये गये थे, वे किसी पर भी उपलब्ध नहीं है. दिल्ली पुलिस के बयान पर गौर करते हुए अदालत ने 26 अप्रैल 2017 के आदेश को रद्द कर दिया. उस आदेश के जरिये कारोबारी को गिरफ्तारी समेत किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से छूट मिली हुई थी.

इससे पहले, 20 फरवरी को पुलिस ने अदालत से कहा था कि चोकसी जांच में सहयोग करते रहे हैं और अगर भविष्य में वह ऐसा नहीं करते हैं तो संरक्षण वापस लेने पर विचार किया जा सकता है. चोकसी अरबपति जौहरी नीरव मोदी का मामा है. दोनों पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक घोटाला मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं. चोकसी के खिलाफ 12 जुलाई 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यह प्राथमिकी दो जून 2016 के साकेत अदालत के आदेश पर दर्ज की गयी.

वैभव खुरानिया ने इस संदर्भ में शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी कंपनी आरएम ग्रीन सोल्यूशंस ने चोकसी से अधिक रिटर्न के आश्वासन पर गीतांजलि जूलर्स की फ्रेंचाइजी ली. दक्षिण दिल्ली के अमर कालोनी में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि चोकसी ने 1.5 करोड़ रुपये की गारंटी राशि पर तीन करोड़ रुपये मूल्य के हीरे के आभूषण और अन्य उपहार देने का आश्वासन दिया था और इसको लेकर समझौता किया. लेकिन दिल्ली के रजौरी गार्डेन में जब फ्रेंचाइजी स्टोर खोला गया, धोखाधड़ी सामने आयी और केवल 50 से 70 लाख रुपये मूल्य के हीरे एवं अन्य सामान दिये गये. हीरे की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी. वहीं चोकसी ने उच्च न्यायालय में प्राथमिकी खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा था कि फ्रेंचाइजी का काम उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया.

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