PNB Scam : नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, रेड कॉर्नर नोटिस का खुला रास्ता
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Apr 2018 7:23 PM
नयी दिल्ली : मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नैशनल बैंक में 2 अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. सीबीआई अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि विशेष अदालत ने […]
नयी दिल्ली : मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नैशनल बैंक में 2 अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. सीबीआई अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि विशेष अदालत ने नीरव मोदी और चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के एजेंसी के आवेदन को अनुमति दे दी है.
सीबीआई ने नीरव मोदी और चोकसी को चल रही जांच में शामिल होने के लिए उनके आधिकारिक ई-मेल आईडी पर पत्र भेजा था लेकिन दोनों ने कारोबारी व्यस्तता और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए इसमें शामिल होने से इनकार किया. अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी होने के साथ ही दोनों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग करने का रास्ता खुल जायेगा.
सरकार ने दावा किया है कि नीरव मोदी का हांग-कांग में पता लगा लिया गया है, जहां उसकी अस्थायी गिरफ्तारी के लिए अनुरोध किया गया है. इस बीच, सीबीआई भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, जिन्होंने पंजाब नैशनल बैंक की ओर से जारी फर्जी गारंटी पत्र के आधार पर नीरव मोदी और चोकसी की कंपनियों को ऋण सुविधा दी थी.
एजेंसी ने इलाहाबाद बैंक की हांगकांग शाखा में विदेशी मुद्रा लेनदेन का काम देखने वाले अधिकारी को भी समन किया है. वह जल्द ही जांच में शामिल होगा. आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी रोड़ शाखा से स्विफ्ट (सोसायटी फार वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंसियल टेलिकम्युनिकेशंस) संदेशों के जरिये मोदी और उनके मामला चोकसी की कंपनियों को दो अरब डालर के गारंटी पत्र और साख पत्र जारी किये गये. उन्होंने बताया कि मामले में मिलीभगत को लेकर कई बैंक अधिकारियों को भी नामित किया गया है.
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